सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, एक अप्रैल से बंद हो जाएगा नवीनीकरण

टीम भारत दीप |

सरकारी विभाग अपने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे।
सरकारी विभाग अपने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है। तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। बताया गया कि मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं।

नयी दिल्ली। अब सड़कों पर 15 साल पुराने वाहन देखने को नहीं मिल सकेंगे। एक अप्रैल से इन वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण भी बंद हो जाएगा। दरअसल सरकारी विभाग एक अप्रैल, 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है। तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। बताया गया कि मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं।

अधिसूचना में बताया गया कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों, केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।

वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि एक अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। बताया गया कि यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।

बताते चलें कि इससे पहले एक फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की है। जिसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है। बताया गया कि मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है।

इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए।


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