कोरोना फैलाने के आरोप में पकड़े गए तबलीगी जमात के 9 लोगों को कोर्ट ने किया बरी

टीम भारत दीप |
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तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने मस्जिदों में एक दूसरे के साथ मुलाकात की और जिसके चलते कोरोना वायरस अन्य लोगों तक फैला।
तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने मस्जिदों में एक दूसरे के साथ मुलाकात की और जिसके चलते कोरोना वायरस अन्य लोगों तक फैला।

सीजीएम कोर्ट ने कहा इन लोगों को सबूत न मिलने पर अपराध मुक्त कर दिया। मालूम हो कि इन लोगों लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए छोड़ा जा रहा है।

लखनऊ । लॉकडाउन में के समय कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तबलीगी जमात के लोगों को कोर्ट से राहत मंगलवार को मिल गई।  लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया।  

सीजीएम कोर्ट ने कहा इन लोगों को सबूत न मिलने पर अपराध मुक्त कर दिया। मालूम हो कि इन लोगों  लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए छोड़ा जा रहा है।

आपकों बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात कार्यक्रम में कोरोना वायरस को फैलाने का जिम्मेदार बताया गया था, इसमें काफी लोग भारत के बाहर से भी आए थे, देश के अलग-अलग हिस्सों में तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।

उन पर आरोप था कि लॉकडाउन की गाइडलाइन के बावजूद तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने मस्जिदों में एक दूसरे के साथ मुलाकात की और जिसके चलते कोरोना वायरस अन्य लोगों तक फैला। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला भी सुना चुकी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली के मार्केट में आए विदेशी लोगों के खिलाफ मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने की बात कही थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई।

9 थाईलैंड के बताए जा रहे हैं

जिसमें देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया। कोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर खारिज कर दिया था।

इसी तरीके से लखनऊ की सीजीएम कोर्ट ने भी तबलीगी जमात के लोगों को बरी कर दिया है। बरी होने वाले सभी लोग थाईलैंड के बताए जा रहे हैं। उनकी संख्या 9 है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है।


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