मोहर्रमः ताजिया दफन के लिए अनुमति से हाईकोर्ट का इनकार, कहा गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करें
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में ताजिया दफन करने की अनुमति के लिए पुरी की जगन्नाथ यात्रा को आधार बनाया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां अलग थीं।
प्रयागराज। मोहर्रम को लेकर जारी अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ताजिया दफन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि महामारी के वक्त में सड़कों पर भीड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोरोना की गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में ताजिया दफन करने की अनुमति के लिए पुरी की जगन्नाथ यात्रा को आधार बनाया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां अलग थीं। वह सिर्फ एक जगह का ही मामला था। इसलिए इस मामले में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए मिली अनुमति को आधार नहीं बनाया जा सकता है।
हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि इससे पहले मौलाना कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मोहर्रम के आयोजन को लेकर छूट की मांग की थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए, याची को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने को कहा था।