आजम खान के ट्रस्ट जौहर पर लगा 100 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

टीम भारतदीप |

सपा सांसद आजम खान (फाइल फोटो)
सपा सांसद आजम खान (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में संचालित सपा सांसद आजम खान के ट्रस्ट जौहर पर एडीएम कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। जौहर ट्रस्ट पर ये जुर्माना जवाब न दाखिल करने के लिए लगाया है। जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर जौहर ट्रस्ट की ओर से जवाब दाखिल किया जाये।

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में संचालित सपा संसद आजम खान के ट्रस्ट जौहर पर एडीएम कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। जौहर ट्रस्ट पर ये जुर्माना जवाब न दाखिल करने के लिए लगाया है।

जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर जौहर ट्रस्ट की ओर से जवाब दाखिल किया जाये। वहीं इसके पहले ट्रस्ट को दी गई जमीन के मामले में हुई जांच में जमीन देने में नियम—कानून को ताक पर रखकर आवंटित करने की बात सामने आ चुकी है। 


बता दें कि सपा सांसद आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सपा शासन में जौहर अली ट्रस्ट के नाम पर जमीन ली थी। इस जमीन को लेते वक्त शासन की ओर से उस वक्त स्टाम्प शुल्क भी इस शर्त के साथ माफ किया गया था कि जौहर ट्रस्ट की ओर से ली गई जमीन पर चैरिटी के कार्य होंगे। लेकिन जांच रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी तामीर हो चुकी है।

इसके साथ ही पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में यह भी बात कही गयी है कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है, लेकिन इस मामले में नियम-कानूनों का उल्लंघन कर जमीन दी गई।

एसडीएम सदर ने जांच रिपोर्ट में जौहर ट्रस्ट को दी गई 160 एकड़ जमीन वापस लेने की संस्तुति की थी। इस पर डीएम ने एडीएम कोर्ट में वाद भी दायर कराया था। इसके साथ ही ट्रस्ट के वकीलों ने एडीएम कोर्ट में सुनवाई के अधिकार को चुनौती देने के लिए पूर्व में ही वक्त मांगा था।

वकीलों का कहना था कि सुनवाई के अधिकार क्षेत्र को राजस्व परिषद में चुनौती दी जा चुकी है और उन्होंने इसकी एक प्रति भी न्यायालय में पेश की। इस मामले में बार-बार समय मांगे जाने पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गयी थी। एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रस्ट पर सौ रुपये का हर्जाना लगाते हुए 15 दिन का वक्त दे दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को होनी है।


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