सहारा समूह पर ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने कुर्क की 30 करोड़ की संपत्ति

टीम भारत दीप |

निवेशकों के रुपये नहीं  लौटाने के कारण इस समय सहारा समूह के प्रमुख  सुब्रत राय जेल में बंद है।
निवेशकों के रुपये नहीं लौटाने के कारण इस समय सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय जेल में बंद है।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने सहारा ग्रुप की लगभग 312 बीघा जमीन कुर्क किया है। कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये आंकी गई है। ग्वालियर के कलेक्टर विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है।

ग्वालियर- मध्यप्रदेश।  देशभर में निवेशकों के रुपये नहीं लौटाने पर सहारा समूह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है। निवेशकों पैसा निकासी का समय पूरा होने के बाद भी कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर सहारा समूह पर कई तरह की जांच चल रही है।

ऐसे में मध्यप्रदेश के ग्वालियर में निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने सहारा ग्रुप की लगभग 312 बीघा जमीन कुर्क किया है।  कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ग्वालियर के कलेक्टर  विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति को नीलाम करने एवं इस आदेश को कन्फर्म कराने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिए हैं।

जिला प्रशासन को शिकायतों की जांच में पता चला था कि सहारा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति व पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की गई है और मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है।

अपर जिला दण्डाधिकारी एवं नोडल अधिकारी चिटफंड टीएन सिंह ने बताया कि सहारा ग्रुप  यानि सहारा परिवार द्वारा अलग-अलग नामों से विभिन्न कंपनियां व कॉपरेटिव सोसायटी संचालित की जा रही हैं।

जिनमें मुख्यतः सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी एवं ऐलिटू एस्टेट एण्ड फायेनेंस प्रा.लि. शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि निक्षेपकों निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद यह पाया गया है कि सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों से प्राप्त धनराशि से सहारा के नाम से सम्पत्तियां न खरीदकर विभिन्न कंपनियों के नाम से एवं साझेदारी, पार्टनरशिप डीड कर खरीदी गई है।

इन कंपनियों के नाम से खरीदी हैं संपत्तियां

ग्वालियर जिले में सहारा ग्रुप ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,एसर स्टेट एण्ड रियल्टी प्रा.लि. अशोक शैल्टरस प्रा.लि. अतिदत्ता डेवलपमेंट एण्ड ल्हीजिंग प्रा.लि. अवानी शैल्टर्स प्रा.लि., दिनेश रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट।

प्रा.लि., बद्रीनाथ डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा.लि., धवल कीर्ति रियल्टी एण्ड फायनेंस प्रा.लि. ,ड्यूटी रियल्टी एण्ड डेवलपमेंट प्रा.लि., अर्ल डेवलपमेंट एण्ड रियल्टी प्रा.लि., ईटोन इस्टेट एण्ड रीयल्टी प्रा.लि., एडमोंडा डेवलपमेंट एण्ड लीजिंग प्रा.लि., एकवीरा डेवलपमेंट एण्ड लीजिंग प्रा.लि., इलिहू इस्टेट एण्ड फायनेंस प्रा.लि., संतोष सिंह सरदार सिंह व कौशाबाई पत्नी बृजलाल गुर्जर के नाम से परिसम्पत्तियां खरीदी हैं।

कुर्क की गई जमीन का ब्यौरा

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिये मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राम ओड़पुरा के 52 सर्वे क्रमांकों की 49ण्915 हेक्टेयर, ग्राम बिठौली के 22 सर्वे क्रमांकों की 11-912 एवं ग्राम महाराजपुरा के 3 सर्वे क्रमांकों की 0.6800 हेक्टेयर जमीन इस प्रकार कुल 62.510 हेक्टेयर जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किया है।

48 सौ करोड़ रुपये का टैक्स बकाया

आपकों बता दें कि निवेशकों के रुपये नहीं  लौटाने के कारण इस समय सहारा समूह के प्रमुख  सुब्रत राय जेल में बंद है। उनकी मुसीबत दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि सहारा की तीनों कंपनियों पर उसका करीब 48 सौ करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, उसे भी दिलवाया जाए। ये टैक्स पिछले तीन साल का है।


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