कम्प्यूटर से हैं B.Tech या B.Sc तो CCC जरूरी नहीं, अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत
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कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए गन्ना व चीनी आयुक्त के 15 जनवरी, 2020 के एक आदेश को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश में डोएक द्वारा जारी ट्रिपल C सर्टिफिकेट के समकक्ष कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को गन्ना सुपरवाइजर के लिए योग्य नहीं माना गया था।
लखनऊ। अदालत ने मंगलवार को यूपी के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कम्प्यूटर से यदि B.Tch या B.Sc हैं तो ट्रिपल C करना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भी योग्य माना जाएगा। दरअसल कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए गन्ना व चीनी आयुक्त के 15 जनवरी, 2020 के एक आदेश को खारिज कर दिया है।
उक्त आदेश में डोएक द्वारा जारी ट्रिपल C सर्टिफिकेट के समकक्ष कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को गन्ना सुपरवाइजर के लिए योग्य नहीं माना गया था। दरअसल मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर से B.Tch या B.Sc है तो CCC सर्टिफिकेट न होने पर भी उसे योग्य माना जाएगा।
जानकारी के मुताबिक यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने मोहित कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार गन्ना सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए 5 अक्टूबर 2016 को जारी विज्ञापन के क्रम में उन्होंने आवेदन किया था।
बताते चलें कि उक्त पद के लिए कृषि विज्ञान के साथ-साथ डोएक द्वारा जारी ट्रिपल C सर्टिफिकेट की शैक्षिक अहर्ता मांगी गई थी। बताया गया कि सभी याचियों के पास ट्रिपल C के समकक्ष शैक्षिक योग्यता है।
कोर्ट ने पाया कि सरकार के ही तमाम शासनादेशों में यह स्पष्ट है कि ट्रिपल C के समकक्ष कंम्यूटर शिक्षा को प्राप्त किया अभ्यर्थी राज्याधीन लोक सेवाओं के लिए अर्ह होगा। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ट्रिपल C की कुछ सरकारी पदों पर अनिवार्यता इसलिए की गई ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली प्रदान की जा सके।
कहा गया कि ट्रिपल C कोर्स के जरिये छात्र को सूचना तकनीकी का आधारभूत ज्ञान प्राप्त होता है। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में याचियों के पास भले ट्रिपल C सर्टिफिकेट न हो लेकिन उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से समकक्ष योग्यता प्राप्त कर रखी है। ऐसे में वे उक्त पद पर आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे।