कोरोना का कहर: इलाहाबाद हाईकोर्ट व जिला अदालतों में छुट्टी का ऐलान,बार एसोसिएशन ने उठाई थी मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैलेंडर के मुताबिक 20 दिन पूर्व ही गर्मी की छुट्टियों का निर्णय लिया है। बताया गया कि 10 मई से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला अदालतें नहीं खुलेंगी। इससे पहले गर्मी की छुट्टियां पहली जून से होती थीं। मगर अब 4 जून तक छुट्टी रहेगी।
इलाहाबाद। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मई से 4 जून तक छुट्टी का ऐलान किया है। इसको लेकर बार एसोसिएशन ने भी मांग उठाई थी। ऐसे में अब 10 मई से 4 जून तक हाईकोर्ट व जिला अदालते बंद रहेंगी।
दरअसल यूपी में कोरोना महामारी की बेकाबू लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैलेंडर के मुताबिक 20 दिन पूर्व ही गर्मी की छुट्टियों का निर्णय लिया है। बताया गया कि 10 मई से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला अदालतें नहीं खुलेंगी। इससे पहले गर्मी की छुट्टियां पहली जून से होती थीं।
मगर अब 4 जून तक छुट्टी रहेगी। उधर बार एसोसिएशन ने कोरोना से बचाव के लिए गर्मी की छुट्टी जल्द घोषित करने की मांग उठाई थी।
इसी क्रम में मैनपुरी बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट मैनपुरी की संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार यादव,एडवोकेट की अध्यक्षता आज दोपहर आयोजित बैठक में भी एक प्रस्ताव को पारित किया गया था जिसमें 7 से 20 मई तक सभी अधिवक्ताओं द्वारा काम से विरत रहने का निर्णय लिया गया है।
वहीं ऐसे हालातों में छुट्टी के ऐलान के बाद अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है। उधर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। बताया गया है कि अब नए आदेशों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला अदालतों का कैलेंडर संशोधित किया जाएगा।
वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने संक्रमण को देखते हुए गर्मी की छुट्टियां एक माह पहले घोषित करने की मांग उठाई थी। इस संबंध में चीफ जस्टिस को पत्र भी भेजा गया था। एसोसिएशन के मुताबिक संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं माना जा रहा है कि ऐसे में काम करना अधिवक्ताओं के लिए जान का जोखिम था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद सभी अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है।