कोर्ट ने सुनी अर्जी, सुरक्षित शारीरिक दूरी के साथ 25 से खुलेंगे बांकेबिहारी के पट

टीम भारत दीप |
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कोर्ट ने कहा भक्तों के लिए मंदिर नियमानुसार खोला जाए।
कोर्ट ने कहा भक्तों के लिए मंदिर नियमानुसार खोला जाए।

मंदिर बंद होने से नाराज भक्त कोर्ट में अर्जी लगाई थी। भक्तों का दर्द समझते हुए कोर्ट ने कहा ​है कि मंदिर कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए खोला जाए।

मथुरा। मथुरा आने वाले बांकेबिहारी के श्रद्धालुओं के लिए कोर्ट ने मंदिर को खोलने का आदेश शुक्रवार को बहाल कर दिया। मालूम हो कि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से मंदिर प्रबंधन ने दो दिन बाद ही मंदिर बंद कर दिया था।

मंदिर बंद होने से नाराज भक्त कोर्ट में अर्जी लगाई थी। भक्तों का दर्द समझते हुए कोर्ट ने कहा ​है कि मंदिर कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए खोला जाए। कोर्ट ने 25 अक्टूबर से बांकेबिहारी मंदिर के पट खोलने का निर्देश मंदिर प्रबंधन को दिया। 

मालूम हो कि कोरोना आपदा के दौरान लागू लॉकडाउन के बाद ठा. बांकेबिहारी मंदिर को आम भक्तों के लिए खोलने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा मंदिर प्रबंधन को 15 अक्तूबर को एक आदेश पारित किया था। इसमें मंदिर को 17 अक्तूबर से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित शारीरिक दुरी का पालन करते हुए खोलने का आदेश दिया था।

मंदिर प्रबंधन  ने 17 एवं 18 अक्तूबर को मंदिर खोला गया। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने से मंदिर प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। भीड़ अधिक होने पर मंदिर प्रबंधन ने 19 अक्तूबर से मंदिर को फिर बंद कर दिया था, इसके बाद भक्त कोर्ट पहुंचे थे। 

इस संबंध में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एवं राजेंद्र माहेश्वरी द्वारा एक जनहित याचिका सिविल जज जूनियर डिवीजन/मंदिर प्रशासक की अदालत में दायर की गई। वहीं हिमांशु गोस्वामी समेत अन्य 61 मंदिर सेवायतों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर मंदिर को आम भक्तों के लिए खोले जाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल करते हुए कहा कि मंदिर भक्तों के लिए कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए खोला जाए। 


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