फरार डीआईजी अरविंद सेन की गिरफ्तारी का वारंट जारी, कोर्ट ने कहा यह जरूरी

टीम भारत दीप |

13 जून को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
13 जून को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने कहा कि अरविंद सेन अब तक फरार चल रहे हैं और वह पुलिस की पकड़ से दूर हैं। लिहाजा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया जाए जिससे उनको अरेस्ट किया जा सके।

लखनऊ। सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी और निलंबित डीआईजी अरविंद सेन के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है। अरविंद सेन पर पशुपालन विभाग में आपूर्ति के नाम पर इंदौर के व्यापारी से करोड़ों रूपये ऐंठने वाले आरोपियों को बचाने का आरोप है।

गुरूवार को अदालत ने निलंबित डीआईजी अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने आरोप में बताया गया कि सेन ने आरोपियों को बचाने के लिए 35 लाख रूपये की मांग की थी। 

न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने कहा कि अरविंद सेन अब तक फरार चल रहे हैं और वह पुलिस की पकड़ से दूर हैं। लिहाजा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी किया जाए जिससे उनको अरेस्ट किया जा सके। इससे पहले भी अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को जारी करने वाली अर्जी दाखिल की गई थी। 

कोर्ट में विवेचक श्वेता श्रीवास्तव ने कहा कि इंदौर के व्यापारी और वादी मंजीत सिंह भाटिया ने 13 जून को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने कहा था कि अपै्रल 2018 में मेरे छोटे भाई का दोस्त वैभव शुक्ला अपने साथी संतोष शर्मा के साथ इंदौर के आवास पर आए। 

आने के बाद उन्होंने बताया कि पशुपालन मंत्री के करीबी और पशुपालन निदेशक एसके मित्तल आपको पार्टी में गेंहू, आटा और दाल सप्लाई का ठेका देने की बात की थी।


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