मुजफ्फरनगर: दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई सजा

टीम भारतदीप |

पास्को कोर्ट के न्यायाधीश ने एक बलात्कार के मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई
पास्को कोर्ट के न्यायाधीश ने एक बलात्कार के मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर न्यायालय की विशेष अदालत पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने एक बलात्कार के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने चारों को सजा सुनाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है।

मुजफ्फरनगर। यूपी में मुजफ्फरनगर न्यायालय की विशेष अदालत पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने एक बलात्कार के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने चारों को सजा सुनाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है। इसमें दो मुख्य आरोपियों को चार-चार वर्ष की कठोर कारावास और अन्य दो मुलाजिमों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही पाक्सो कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को पांच—पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। ये आर्थिक दंड पीड़ित परिवार को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि वर्ष 2017 में शामली जनपद के थानाभवन थाना क्षेत्र के 1 गांव में नाबालिक युवती से उसके घर मे घुसकर मारपीट की गई थी। इस मारपीट में युवती गम्भीर रूप से घायल हो गई।

युवकों ने युवती के साथ रेप करने का भी प्रयास किया था। इसी मामले में विशेष अदालत की पाक्सो कोर्ट ने 4 युवकों को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने मामले में शामिल दो दोषियों को 4–4 वर्ष की सजा और 5–5 हज़ार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। वहीं दो अन्य युवकों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 वर्ष की सजा और 5 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड दिया है।

बता दें कि जनपद शामली के थाना थानाभवन क्षेत्र के गांव दखोड़ी जमालपुर में 27 नवम्बर 2017 को 4 युवकों ने घर मे अकेली एक 15 वर्षीय नाबालिक युवती से घर में घुसकर मारपीट और जबरन रेप का प्रयास किया था। युवती ने अपने बयान में बताया था कि वो 4 युवक दुष्यंत, रोहित, सतीश व वीरेंद्र थे।

युवती ने अपने बयान में बताया था कि वह घर मे अकेली थी, उसी वक्त वो चारों दीवार फांदकर घर मे घुसे और उससे जबरन रेप का प्रयास किया। उसने बताया कि उसके शोर मचाने पर आये उसके भाई के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की।

युवती का कहना है कि चारों युवक उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। इसके बाद युवती ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित पक्ष की ओर से दर्ज मुकदमे की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी।

बताते चले कि पाक्सो कोर्ट में संजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई के बाद चारो दोषियों को सजा सुनाई है। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो दिनेश कुमार ने पैरवी की।


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