EPFO: भूलकर भी न करें ये गलतियां, अटक सकता है आपके पीएफ का पैसा
जानकार बताते हैं कि क्लेम करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो। जानकार बताते हैं कि नौकरी पेशा वालों के लिए पीएफ सबसे सही सेविंग करने का तारीका है। साथ ही इसमें अच्छा ब्याज भी मिल जाता है। सकंट के समय में आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।
लखनऊ। कोरोना संकटकाल के बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई लोगों ने पीएफ के पूरे पैसे निकालने का क्लेम किया है। किसी का क्लेम पास हुआ तो किसी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण होते हैं। जानकार बताते हैं कि क्लेम करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट न हो।
जानकार बताते हैं कि नौकरी पेशा वालों के लिए पीएफ सबसे सही सेविंग करने का तारीका है। साथ ही इसमें अच्छा ब्याज भी मिल जाता है। सकंट के समय में आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड के रूल के अनुसार कुछ खास मौकों पर रुपया निकाला जा सकता है। वहीं कोरोना के दौर में कोविड एडवांस की भी योजना शुरू की हुई है।
इसमें भी कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। वैसे आपका सबकुछ ठीक है तो क्लेम को क्लीयर होने में सिर्फ तीन दिन का ही समय लगता है। कुछ मामलों में ही क्लेम अटक सकते है।
ठीक—ठीक दें बैंक अकाउंट की जानकारी
बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका पीएफ क्लेम उसी अकाउंट में डिपॉजिट होता है जिसकी जानकारी आपने अपने ईपीएफओ रिकॉर्ड में दर्ज की हुई होती है। यदि आपने अकाउंट नंबर बदल दिया है तो इससे आपकी प्रक्रिया रूक सकती है। वहीं आपको आईएफएससी नंबर भी सही दर्ज करना चाहिए।
अकाउंट यूएएन लिंक होना जरूरी
जानकार बताते है कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट यूनिवर्सल अकाउंट (UAN) नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक होना जरूरी होता है। लिंक ना होने से पैसा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक आपके यूएएन और ईपीएफ नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसे आप घर बैठकर आराम से लिंक करा सकते हैं।
केवाईसी होना भी जरूरी
वहीं यदि किसी अकाउंट होल्डर की केवाईसी अधूरी है तो भी ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में आपकी केवाईसी डिटेल पूरी होने के साथ वेरीफाई होना जरूरी है। केवाईसी कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉग इन करके जांच सकते हैं।