लव जिहाद का पहला आरोपी गिरफ्तार, 28 नवंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनने के बाद पहला मुकदमा बरेली में दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को देवरनिया रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर लिया।
बरेली। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनने के बाद पहला मुकदमा बरेली में दर्ज हुआ था। मुकदमा लिखने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था।
पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को बुधवार को देवरनिया रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जल्द ही लव जिहाद के पहले आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करेगी।
बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून लागू किया। इस कानून के तहत बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में गत 28 नवंबर को एक किसान पिता ने लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमा लिखे जाने के बाद से आरोपी युवक अपने घर से फरार था। हालांकि पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि फरार आरोपी देवरनिया रेलवे फाटक पर मौजूद है।
पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करके आरोपी को देवरनिया रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक रेलवे फाटक से ट्रेन में बैठने के फिराक में था और कहीं दूर भागना चाहता था। पुलिस ने बताया कि युवक का कहना है कि वह शहर से बहुत दूर भागना चाहता था जिससे वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके।
एक बार आपको पूरा मामला बता दें कि जबरन धर्मांतरण को लेकर बरेली पुलिस ने नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी, जहां उवैश अहमद नाम के एक शख्श पर आरोप लगा था कि वह दूसरे समुदाय की छात्रा को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तित करने का दबाव बना रहा है।
बता दें कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर थी है। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि देवरनिया क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले किसान ने पुलिस थाने में लव जिहाद का मुकदमा लिखवाया है। पुलिस ने बताया था कि किसान ने अपनी शिकायत में कहा था कि पढ़ाई के समय उसकी बेटी की जान-पहचान गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद से हो गई थी।
पीड़ित पिता ने आरोप लगाया था कि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर, प्रलोभन और दबाव में लेकर उसकी बेटी के ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित ने बताया था कि उवैस अहमद अपनी साजिश को पूरा करने के लिए छात्रा पर लगातार दबाव बनाने में लगा है। विरोध करने पर आरोपी छात्रा के पिता और परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसके साथ ही आरोपी घर के सामने गाली-गलौज करता है।
वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुदध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आज पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी कर ली है और जल्द ही युवक को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।