सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम समेत 40 पर गैंगस्टर
मालूम हो कि कैराना से सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन पर लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अब विधायक पर उप्र गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा की ओर से दर्ज इस मामले में विधायक नाहिद हसन को गैंग लीडर बनाया गया है।
शामली। शामली से सपा विधायक नाहिद हसन पर एक बार फिर पुलिस-प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इस बार डीएम के अनुमोदन के बाद विधायक व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायक पर समाज में दहशत फैलाने का आरोप है। विधायक को गैंग का मुखिया बनाया गया है।मालूम हो कि कैराना से सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन पर लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अब विधायक पर उप्र गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा की ओर से दर्ज इस मामले में विधायक नाहिद हसन को गैंग लीडर बनाया गया है। गैंग में तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के नाम हैं। गैंग चार्ट के मुताबिक, विधायक अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध करके अपने स्वार्थ के लिए अवैध रूप से लाभ अर्जित करते हैं।
इस गैंग का समाज में भय व आतंक व्याप्त होने का हवाला भी दिया गया है। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने या गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। डीएम के अनुमोदन के उपरांत यह मामला दर्ज किया गया है।
गैंगस्टर एक्ट में इन्हें किया निरुद्ध
विधायक नाहिद हसन निवासी मोहल्ला आलदरम्यान व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन निवासी आर्यपुरी के अलावा महमूद, अरशद, नौशाद, इरफान, कय्यूम,आरिफ, फुरमानए साबिर, राजा उर्फ तासीम, मोनिस, इनाम, महताब उर्फ बीरू, मुनव्वर, फरमान, जुल्फान, इरफान, इलियास, अब्बास उर्फ वासी, मुबारिक, गुफरान।
मुरसलीन, परवेज, हारून, अफसरून,आरिफ, तस्लीम, इमरान, नाजर, मंगता, हाशिम, सालिम, मोमीन, राशिद उर्फ भूरा, इंतजार, चौधरी दानिश उर्फ काला, अहसान व सारिक निवासीगण गांव रामडा व हैदर अली निवासी पठानान झिंझाना शामिल हैं। इन सभी को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कर दिया गया है।पुलिस बरत रही गोपनीयता
विधायक व पूर्व सांसद सहित 40 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के मामले को पुलिस गोपनीय बनाए हुए हैं। यह मामला डीएम के अनुमोदन के उपरांत छह फरवरी को कैराना कोतवाली पर दर्ज किया गया है।