यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, लॉकडाउन से लेकर कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए निर्देश

टीम भारतदीप |

कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स
कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

यूपी में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन की पहचान के बाद और यहां पूरी सख्ती बरतने के निर्देश प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के डीएम को दिया है। जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से निगरानी कराने की बात कही गई है।

लखनऊ। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाए है। यूपी में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन की पहचान के बाद और यहां पूरी सख्ती बरतने के निर्देश प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के डीएम को दिया है।

जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से निगरानी कराने की बात कही गई है। इसके साथ ही टीम को कुछ सुझाव भी दिए गए है कि किस स्थिति में क्या करना है। जारी की गई नई गाइलाइंस से ये स्पष्ट है कि फिलहाल आने वाले दिनों में लॉकडाउन नहीं लगेगा।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि ये आदेश एक दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि आदेश में कहा गया है कि सभी डीएम अपने जिलों में सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पलान कराएं।

इसके साथ ही यदि जरूरत पड़े तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया गया कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। य​दि कोरोना को नियंत्रित करके बहुत जरूरी है तो रात्रि कर्फ्यू जरूरी लगाया जा सकता है।

उनका कहना है कि ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम रखने के लिए उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्यालय आने के अलग-अलग समय का निर्धारण किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि वायरस की मानव श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रभावती तरीके से कंटेनमेंट जोन की पहचान की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके साथ सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन की सूची राज्य की वेबसाइट पर प्रसारित की जाए अैर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएंगी।  इस जोन में चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग कराने और कोविड-19 के मरीजों को तत्काल आइसोलेट करते हुए चिकित्सकीय उपचार शुरू कराने को कहा गया है।


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