गुजरात दंगा: पीएम नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ SC में अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय
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सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। अर्जी पर जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 13 अप्रैल की तारीख तय करते हुए कहा कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उधर सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जाकिया जाफरी का पक्ष रखते हुए कोर्ट से मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए टालने की अपील की।
नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी को गुजरात दंगों में मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीप कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
दरअसल गुजरात दंगों के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बता दें कि जाकिया जाफरी दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।
अर्जी पर जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 13 अप्रैल की तारीख तय करते हुए कहा कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उधर सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जाकिया जाफरी का पक्ष रखते हुए कोर्ट से मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए टालने की अपील की।
बताते चलें कि गुजरात में 2002 में हुई हिंसा के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए दंगों में 69 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी भी शामिल थे। इसमे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने जांच के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।
साथ ही कई अन्य नेताओं और नौकरशाहों को भी इस मामले में एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों पर सवालों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जिसके बाद 5 अक्टूबर, 2017 को गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में एसआईटी की क्लीन चिट को सही करार दिया था।
वहीं अब उच्च न्यायालय के उस फैसले को ही चुनौती देते हुए जाकिया जाफरी ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। बताया गया कि जाकिया जाफरी की अर्जी के मुताबिक गुजरात दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश है। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देने के मजिस्ट्रेट ऑर्डर को गुजरात उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।
बहरहाल अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।