हरियाणाः बुजुर्गों को अब आधार या वोटर कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50 फीसदी छूट

टीम भारत दीप |

यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है।
यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है।

हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तथा यह छूट उन्हें अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि अंकित कोई पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगी।

हिसार। हरियाणा सरकार ने यहां रहने वाले बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकार ने यहां रोडवेज की बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बुजुर्गों को बस किराये में बड़ी छूट दी है।

जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तथा यह छूट उन्हें अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि अंकित कोई पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगी।

दरअसल एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे नागरिकों को यात्रा करते समय उक्त दस्तावेजों में से कोई एक अपने पास रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाने बंद कर दिए हैं।

बताया गया कि यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा के बाद ही उन्हें किराये में 50 फीसदी छूट मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
 


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