हाथरस प्रकरणः कोर्ट में पीड़ित परिवार व लापरवाही बरतने के आरोपी अफसरों के बयान दर्ज
दोनों ही पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की गई। इससे पूर्व आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को कोर्ट परिसर लाया गया।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाथरस के कथित गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में पीड़ित परिवार व लापरवाही बरतने के आरोपी अफसरों के बयान दर्ज कर लिए गए। मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
वहीं, इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट में सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने रखा।
बताते चलें कि सोमवार दोपहर बाद शुरू हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व हाथरस के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। पीड़ित पक्ष की तरफ से परिवार के पांच सदस्य मौजूद हुए।
सभी ने जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय के समक्ष अपना पक्ष रखा। दोनों ही पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की गई। इससे पूर्व आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को कोर्ट परिसर लाया गया।
पीड़ित परिवार को सुबह करीब 11 बजे लखनऊ लाया गया। जहां उन्हें भारी सुरक्षा के बीच उत्तरखंड भवन में ठहराया गया। मामले की चर्चा पूरे देश में होने के बाद सभी की नजरें इस पर लगी हुई हैं। पीड़िता की लाश को परिजनों के विरोध के बावजूद आधी रात को जला देने से पूरा प्रशासनिक महकमा सवालों के घेरे में आ गया है।
वहीं पीड़ित पक्ष के कोर्ट पहुंचने के बाद प्रदेश के डीजीपी कोर्ट परिसर पहुंचे। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार ने अपनी जान का खतरा बताया था जिस पर पीड़िता के गांव में भारी भरकम सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
एसपी विनीत जायसवाल के मुताबिक परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर 66 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और आठ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।