दुर्गा पूजा पर हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, याची ने कहा अभी खुले हैं विकल्प

टीम भारत दीप |

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बकरीद और मुहर्रम की इजाजत नहीं दी गयी तो दुर्गा पूजा मामले में भी कोर्ट कोई दखल नही देगी।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा आयोजन की इजाजत देने की मांग को लेकर दाखिल की जनहित याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी से मिलकर इजाजत मांगने को कहते हुए याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट के इस फैसले से यूपी में दुर्गा पूजा कमेटियों को किसी तरह की राहत नही मिल सकी है। 

हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के आयोजन की अनुमति को लेकर दाखिल जनहित याचिका में दखल देने से इंकार करते हुए बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन की अर्जी निस्तारित कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बकरीद और मुहर्रम की इजाजत नहीं दी गयी तो दुर्गा पूजा मामले में भी कोर्ट कोई दखल नही देगी।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक़ जिला प्रशासन ही इस मामले में कोई फैसला लेगा। इस अर्जी में प्रयागराज के लिए ही विशेष रूप से दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग की गई थी। इसलिए याचिकाकर्ताओं को डीएम प्रयागराज के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने कहा है।

कोर्ट ने कहा कि डीएम ही इस मामले में कोरोना की ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक़ उचित फैसला लेंगे. आज इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की कोर्ट में हुई थी। वहीं याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर उन्हें जिला प्रशासन से आयोजन की इजाजत नहीं मिलती है तो वो हाईकोर्ट में ही पुनः अपील करेंगे और तब भी कोई राहत नहीं मिली तो दुर्गापूजा आयोजन के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।


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