हाईकोर्ट ने नीट-2020 आंसरशीट मामले को लेकर केंद्र, राज्य और एनटीए को भेजा नोटिस
दो आपत्तिकर्ताओं ने इस संबंध में नीट-2020 की आंसरशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। याचिका दाखिल करने वालों ने इसमें आरोप लगाया है कि जी-4 के प्रश्न 19,148 में गड़बड़ी थी, ऐसे में आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर 16 अक्टूबर को रिजल्ट क्यों जारी किया गया।
लखनऊ। नीट-2020 आंसरशीट को लेकर दायर याचिका मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केन्द्र, राज्य व राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी एनटीए को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पूछे गए सवालों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 23 नवंबर होगी। जिसपर केंद्र, राज्य और एनटीए को इस संबंध में जवाब देना होगा।
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट 2020 का रिजल्ट गत 16 अक्टूबर को जारी कर दिया था। हालांकि रिजल्ट जारी करने के पहले से ही कुछ अभ्यर्थियों ने आंसर शीट को लेकर आपत्ति जताना शुरू कर दिया था। इस दौरान रिजल्ट भी जारी कर दिया गया।
वहीं दो आपत्तिकर्ताओं ने इस संबंध में नीट-2020 की आंसरशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। याचिका दाखिल करने वालों ने इसमें आरोप लगाया है कि जी-4 के प्रश्न 19,148 में गड़बड़ी थी, ऐसे में आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर 16 अक्टूबर को रिजल्ट क्यों जारी किया गया। कहा गया कि दो सवालों पर याचिका दाखिल करने वालों को आपत्ति थी।
आपत्तियों जताने के लिए शुल्क भी अदा किया था। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद की हाईकोर्ट बेंच ने दलील सुनने के बाद केंद्र, यूपी सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आगामी 23 नवंबर को नियत की है।