कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार की ओर से दी गई ये जानकारी
कोर्ट ने टिप्प्णी करते हुए कहा कि जिन शहरों में संक्रमण का ज्यादा खतरा है वहां पुलिस 100 फीसदी मास्क लगावाना सुनिश्चित करे। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसके पालन पर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई।
वहीं कोर्ट ने टिप्प्णी करते हुए कहा कि जिन शहरों में संक्रमण का ज्यादा खतरा है वहां पुलिस 100 फीसदी मास्क लगावाना सुनिश्चित करे। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण के मद्दनेजर 37 जिलों मे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है।
प्रयागराज में दो ड्रोन कैमरे 21 एरिया की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस विभाग के चार ड्रोन मरम्मत के लिए मुंबई भेजे गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने संक्रमण बढ़ने वाले जिलों में सख्ती का आदेश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर नगर व गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की बढ़ोत्तरी पर चिंता जाहिर की।
कोर्ट ने कहा कि इन जिलों में सौ फीसदी मास्क पहनना लागू किया जाए। बाहर से आने वालों की जांच हो और मेडिकल सुविधा बढ़ाई जाए। अगली सुनवाई के दिन टेस्टिंग व स्वस्थ होने की दर की जानकारी मांगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कोरोना संक्रमण के रोकने के उपायों की जानकारी 10 दिसंबर को अगली सुनवाई में देने का आदेश दिया।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल में दूसरे गेट के लिए फंड देने का आदेश दिया। कहा कि फंड न देने पर डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ व अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा 10 दिसंबर को हाजिर हों। वहीं खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 729 लोगों ने नियमों के पालन का लिखित आश्वासन दिया है।