अगर लॉकर में हुई चोरी तो बैंक देगा मुआवजा, यह है RBI की नई गाइडलाइंस
बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर हैं, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता।
नई दिल्ली। लोग अपनी मेहनत की कमाई चोरों से बचाने के लिए घर की जगह बैंकों में रखना पंसद करते है। हाल के दिनों में कई बैंकों के लॉकरों से गहने और कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया।
इसके बाद आरबीआई ने लोगों में बैंक के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए नई गाइड लाइन जारी की इस गाइड लाइन के तहत अगर बैंक के लॉकर से किसी का कोई सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की है, बैंक को उसका मुआवजा देना होगा।
यह है नया नियम
रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा मंजूर ऐसी नीति को लागू करना होगा जिसमें लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानी भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी-तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
हालांकि, बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर हैं, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराये का सौ गुना तक होगा।
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