यूपी पावर कारपोरेशन के पीएफ घोटाले में तत्कालीन निदेशक-महाप्रबंधक पर गिरी गाज 1845.68 करोड़ की होगी वसूली
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट एवं अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा बिजलीकर्मियों के अंशदान का 2778.30 करोड़ रुपये नियम विरुद्ध तरीके से असुरक्षित माने जाने वाले डीएचएफएल में जमा करने और उसमें से लगभग 1845.68 करोड़ रुपये की क्षति के दोषियों खिलाफ पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने शनिवार को वसूली और बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी किए।
लखनऊ। प्रदेश के बिजली कर्मियों के 2778.30 करोड़ रुपये के बहुचर्चित भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रबंधन ने तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव (ट्रस्ट) प्रवीन कुमार गुप्ता को बर्खास्त कर दिया है। कारपोरेशन के तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधान्शु द्विवेदी और प्रवीन गुप्ता से डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी) में निवेश से डूबे 1845.68 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।
जेल में बंद है सुधांशु
आपकों बता दें कि घोटाले के आरोपी सुधान्शु द्विवेदी जेल में बंद है। वहीं इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस संबंध में सीबीआई ने पावर कारपोरेशन में तैनात रहे तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की अनुमति भी राज्य सरकार से मांगी है। इनमें कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल व आलोक कुमार प्रथम और प्रबंध निदेशक अपर्णा यू. हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट एवं अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा बिजलीकर्मियों के अंशदान का 2778.30 करोड़ रुपये नियम विरुद्ध तरीके से असुरक्षित माने जाने वाले डीएचएफएल में जमा करने और उसमें से लगभग 1845.68 करोड़ रुपये की क्षति के दोषियों खिलाफ पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने शनिवार को वसूली और बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी किए।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव (ट्रस्ट) प्रवीन कुमार गुप्ता को बर्खास्त किया गया है। गुप्ता से सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट एवं अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के डूबे कुल 1845.68 करोड़ रुपये में से 50 प्रतिशत 922.84 करोड़ रुपये वसूलने के भी आदेश किए गए हैं।
घोटाला सामने आने के बाद जेल गए गुप्ता तब से निलंबित चल रहे थे। दो दिन बाद ही गुप्ता सेवानिवृत्त होने वाले थे। पिछले दिनों ही गुप्ता जेल से बाहर आए हैं।कारपोरेशन के तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधान्शु द्विवेदी भी घोटाले के पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं।
चूंकि जेल में बंद सुधान्शु पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिए उनको मिल रही पेंशन में 100 प्रतिशत की कटौती के आदेश दिए गए हैं। घोटाले से डूबे 1845.68 करोड़ रुपये में से 50 प्रतिशत यानी 922.84 करोड़ रुपये की वसूली सुधान्शु से करने के आदेश दिए गए हैं।
कारपोरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि घोटाला सामने आने के बाद इन दोनों के खिलाफ ही विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी इसलिए जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की गई है। तत्कालीन प्रबंधन निदेशक एपी मिश्र के सेवानिवृत होने के चार वर्ष गुजर जाने के कारण, कारपोरेशन प्रबंधन के स्तर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।
सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति का इंतजार
पीएफ घोटाले सामने आने के बाद योगी सरकार ने तुरंत इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपी थी। जांच में दोषी पाए गए पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधान्शु द्विवेदी व यूपी स्टेट सेक्टर पावर इंप्लाइज ट्रस्ट के सचिव प्रवीर कुमार गुप्ता समेत 17 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस बीच बिजलीकर्मियों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआइ द्वारा केस दर्ज कर घोटाले की जांच की जा रही है।
बोर्ड बैठक की तारीख में भी हुआ था खेल
डीएचएफसीएल को दिये गये अप्रूवल को ट्रस्ट बोर्ड की मंजूरी दिलाने के लिए 22 मार्च 2017 को दो साल बाद पहली बैठक बुलाई गई थी। पांच सदस्यीय बोर्ड की बैठक में पावर कारपोरेशन के तत्कालीन तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, एमडी एपी मिश्रा, निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी, महाप्रबंधक व सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता तथा निदेशक कार्मिक सत्यप्रकाश पांडेय (दिवंगत हो चुके) मौजूद थे। जांच में सामने आ चुका है कि वास्तव में 22 मार्च को हुई बैठक को लिखापढ़ी में 24 मार्च को होना दिखाया गया था।
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