जीएसटी रिटर्न न भरने वालों की बढ़ी मुश्किलें, विभाग कर सकता है ये कार्रवाई

टीम भारत दीप |

टैक्स नहीं जमा करने वालों को नोटिस भी भेजा गया है।
टैक्स नहीं जमा करने वालों को नोटिस भी भेजा गया है।

जिन कारोबारियों ने पिछले साल दिसम्बर के अंतिम दिन तक अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है। उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि विभाग जीएसटी कर वसूलने के लिए उनके खतों को भी सीज कर सकता है।

कानपुर। जीएसटी रिटर्न न भरने वालों की मुश्किलें बढ़नी वाली है। ऐसे कारोबारियों पर अब विभाग कार्रवाई करने का मन बना रहा है। ऐसी चर्चा है कि जिन कारोबारियों ने पिछले साल दिसम्बर के अंतिम दिन तक अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है। उन पर मुसीबत बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि विभाग जीएसटी कर वसूलने के लिए उनके खतों को भी सीज कर सकती है।

वहीं जीएसटी विभाग की तरफ से अभी तक टैक्स नहीं जमा करने वालों को नोटिस भी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल तीन हजार कारोबारियों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं बताया गया कि अभी तक करीब चार हजार कारोबारियों ने टैक्स रिटर्न नहीं जमा किया है।

बताते चलें कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण वाणिज्य कर विभाग ने कारोबारियों को फरवरी से लेकर सितम्बर तक रिटर्न भरने का मौका दिया था। जिसके बाद भी कई कारोबारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इस पर वाणिज्य कर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए दिसम्बर तक की समय सीमा तय की थी।

फिर भी करीब चार हजार कारोबारियों ने अभी तक रिटर्न नहीं जमा किया है। अब ऐसे कारोबारियों पर कार्यवाई करने के लिए विभाग ने नोटिस जारी कर उन्हें भेजा है। इधर नोटिस को लेकर अब बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं नोटिस में साफ कहा गया है कि जिन व्यापारियों का रिटर्न नहीं भरा गया है।

उन सभी के खाते सीज कर टैक्स की रिकवरी की जाएगी। वहीं अब कारोबारियों ने पेनल्टी में छूट की मांग उठाई है। वहीं कहा गया है कि विभाग किसी भी कारोबारी के इलेक्ट्रॉनिक लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकता है।
 


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