कानपुर: कामर्शियल डीएल का रिन्यूवल कराना है तो आपकों अब यह करना होगा
आरटीओ राजेश सिंह का कहना है कि जिनके कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने समय बीतने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं कराया तो रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। अन्य लाइसेंस धारकों को रिफ्रेशर कोर्स करने की जरूरत नहीं हैा।
कानपुर। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में बदलाव के साथ ही अब कामर्शियल डीएल के नवीनीकरण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब एक्सपायर हो चुके कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक को रिफ्रेशर कोर्स करना होगा।
इसके तहत कानपुर शहर में इसके लिए विकास नगर स्थित माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। यहां से रिफ्रेशर कोर्स का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा।
आपकों बता दें कि इससे पहले भी कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य था। इसके लिए लाइसेंस धारकों को 826 रुपये फीस जमा करनी होती थी।
इसके बाद विकास नगर स्थित माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। रिफ्रेशर कोर्स को लेकर ट्रांसपोर्टर कुछ महीने पहले तत्कालीन आरटीओ संजय सिंह से मिले थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में सिर्फ शहर में ही रिफ्रेशर कोर्स होता है।
इससे कामर्शियल वाहन चालकों को फीस जमा करने के साथ तीन दिन का समय भी देना पड़ता है। इससे उनको नुकसान होता है। इस पर आरटीओ ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी थी।
अब उन कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को रिफ्रेशर करना होगा जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने की तिथि से एक महीना बाद तक बिना रिफ्रेशर कोर्स के उनका नवीनीकरण कराया जा सकता है।
इस विषय में आरटीओ प्रशासन राजेश सिंह का कहना है कि जिनके कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने समय बीतने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं कराया तो रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। अन्य लाइसेंस धारकों को रिफ्रेशर कोर्स करने की जरूरत नहीं हैा।
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