लखनऊ: बढ़ी सख्ती, तमाम पाबंदियों के साथ धारा 144 लागू, अब ये करना पड़ेगा भारी

टीम भारत दीप |

अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे में शहर में कई तरह की पाबंदियों के साथ—साथ धारा— 144 भी लगा दी गई है। अब यहां बिना अनुमति जुलूस निकालने और एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। वहीं कोविड प्रोटोकॉल न मानने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।

लखनऊ। एक तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। दूसरे पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। ऐसे में शहर में कई तरह की पाबंदियों के साथ—साथ धारा— 144 भी लगा दी गई है। अब यहां बिना अनुमति जुलूस निकालने और एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी रहेगी।

वहीं कोविड प्रोटोकॉल न मानने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने शहर के अंदर धारा-144 लागू करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक किसी भी साइबर कैफे में आईडी के बगैर प्रवेश वर्जित रहेगा।

यदि कैफे में बिना आईडी के किसी व्यक्ति इंट्री हुई तो कैफे मालिक पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

बताया गया कि किसी दीवार और धार्मिक स्थलों पर पोस्टर लगाने पर पाबंदी रहेगी साथ ही अब बिना अनुमति जुलूस निकालने की भी मनाही रहेगी। बताया गया कि यहां कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो न करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार इस बाबत सभी थानेदारों को निर्देश दे दिए गए हैं। बताया गया कि ये आदेश 5 मई तक प्रभावी रहेंगे।

 


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