लखनऊ नगर निगम: खाली प्लाटों में मिला कूड़ा तो मालिकों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना !

टीम भारतदीप |

खाली प्लाटों में मिला कूड़ा तो मालिकों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना !
खाली प्लाटों में मिला कूड़ा तो मालिकों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना !

ऐसे प्लाट के स्वामियों को साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के तहत रु 50,000 तक का जुर्माना किया जाएगा । संपत्ति कर एवं जुर्माने की धनराशि नहीं जमा करने पर, यदि उन खाली प्लाटों पर बाउंड्रीवाल करके कूड़ा मलवा डंप होना नहीं रोका गया तो ऐसे प्लाटों की नीलामी भी कारवाई जा सकती है ।

लखनऊ। नवाबों की नगरी व उत्तर प्रदेश  की राजधानी लखनऊ के लोगों सावधान ! आपके लिए यह खबर काफी जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि इसकी जानकारी के आभाव में आप पर 50 हजार का जुर्माना ठोंक दिया जाए। दरअसल लखनऊ नगर निगम अपने सीमा क्षेत्र में संक्रमण रोकने तथा लोगों को गंदगी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है।

जिसके तहत खाली प्लाटों में कूड़ा आदि के ढेर मिलने पर प्लाट के मालिकों पर 50 हजार का जुर्माना तक लग सकता है। यहीं नहीं आपके प्लाट की निलामी तक कराई जा सकती है। नगर आयुक्त अजय कुुमार द्विवेदी के मुताबिक शहर में भ्रमण के दौरान अक्सर देखने को मिला है कि जहां-जहां प्लाट खाली पड़े हैं।

वहां पर आसपास के लोगों द्वारा कूड़ा फेंका जाता है। इससे वहां पर संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम खाली पड़े प्लाटों का कर निर्धारण कर भू-स्वामियों को सचेत किया है कि जल्द ही अपने-अपने प्लाटों की बाउंड्री करवा लें। जिससे कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंगदी व्याप्त न हो।

इसके साथ ही जिसमें बाउंड्री भी नहीं हुई, उन प्लाटों में मलबा कूड़ा गंदगी का ढेर होने के कारण बहुत सी बीमारियां फैलने का डर बना रहता है । नगर निगम द्वारा बार-बार खाली प्लाटों की सफाई कराई जाती है ,उसके बाद भी पुनः प्लाट कूड़े, मलबे, गंदगी से भर जाते हैं ।

ऐसे शहर के समस्त नागरिकों, प्लाट के मालिकों, भवन स्वामियों को अवगत कराया गया है कि नगर निगम द्वारा ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की कार्रवाई शुरू की गई है । उनके मुताबिक अब तक 4168 खाली प्लाटों का कर निर्धारण किया जा चुका है शेष खाली प्लाटों का कर निर्धारण 15 दिन में पूर्ण करने के लिए नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है ।

कर निर्धारण के अतिरिक्त जिन भी प्लाटों पर कूड़ा, मलवा गंदगी पाई गई, ऐसे प्लाट के स्वामियों को साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के तहत रु 50,000 तक का जुर्माना किया जाएगा । संपत्ति कर एवं जुर्माने की धनराशि नहीं जमा करने पर, यदि उन खाली प्लाटों पर बाउंड्रीवाल करके कूड़ा मलवा डंप होना नहीं रोका गया तो ऐसे प्लाटों की नीलामी  भी कारवाई जा सकती है । 
 


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