लखनऊ: मकान पर प्रचार होर्डिग लगवाने पर अब मकान मालिक को देना होगा शुल्क
अब कोई भी मकान मालिक अपनी छत पर प्राचर के लिए होर्डिंग लगाता है तो उसे पहले नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। बताया गया कि पहले नगर निगम इसकी वसूली विज्ञापन एजेंसियों से करता था। मगर अब मकान मालिकों से इसकी फीस वसूली जाएगी।
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में निजी मकान पर लगने वाले होर्डिंग को लेकर अब एक आदेश आ गया है। जिसके अनुसार अब किसी के निजी मकान पर यदि प्रचार की होर्डिंग लगी है तो उस मकान मालिक को शुल्क देना होगा। क्योंकि निजी मकान पर होर्डिंग लगवाने के लिए नगर निगम के लाइसेंस जरूरी हैं।
बताया गया कि यदि मकान मालिक लाइसेंस फीस नहीं जमा कर पाता है तो इसे गृह कर में जोड़ दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब कोई भी मकान मालिक अपनी छत पर प्राचर के लिए होर्डिंग लगाता है तो उसे पहले नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। बताया गया कि पहले नगर निगम इसकी वसूली विज्ञापन एजेंसियों से करता था।
मगर अब मकान मालिकों से इसकी फीस वसूली जाएगी। बताया गया कि इसके साथ ही पहले जो लोग किसी के मकान पर प्रचार होर्डिंग लगा देते थे,अब वह मकान मालिक की अनुमति से ऐसा करेंगे। बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी कि उसे अपने मकान पर होर्डिंग लगवाना है या नहीं लगवाना है।
दरअसल नगर निगम प्रशासन की ओर से जारी हुए इस आदेश के बाद अब विज्ञापन कर की जगह विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क मकान मालिकों से लिया जाएगा। वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद अब लखनऊ में होर्डिंग लगे सभी भवन, बिल्डिंग मालिकों को अनुज्ञा शुल्क देना पड़ेगा। वहीं लखनऊ नगर निगम के मुताबिक 3000 मकान मालिक इस दायरे में आएंगे।
बताया गया कि उनके द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार लखनऊ में 3000 ऐसे मकान हैं, जहां होर्डिंग लगी होती है। इसके साथ ही 1 हजार मकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है।