कोरोनाः मैनपुरी में होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी, मरीजों को करने होंगे ये काम

टीम भारत दीप |
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सेल्फ आइसोलेशन की गाइडलाइन का उल्लघंन दंडनीय होगा।
सेल्फ आइसोलेशन की गाइडलाइन का उल्लघंन दंडनीय होगा।

रोगी की देखभाल करने के लिए घर में एक व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण काम देखभाल के दौरान चिकित्सक और रोगी के बीच संपर्क बनाए रखना होगा।

मैनपुरी। मैनपुरी में कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी गईं। अब जो लोग अपने घर पर ही आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, वे चिकित्साधीक्षक की रिपोर्ट के बाद एक शपथपत्र देकर अपने घर पर ही क्वारेंटाइन रह सकते हैं। डीएम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में शुक्रवार को 29 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में कोरोना पीड़ितों की संख्या 553 पहुंच गई है। अब तक 11 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। 

जिलाधिकारी मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि लक्षण रहित संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि उनके घर में कम से कम 2 शौचालय अवश्य हों। पीड़ित को पीपीई किट स्वयं बाजार से खरीदनी होगी। 

इसमें पल्स आॅक्सीमीटर, थर्माेमीटर आवश्यक होगा। उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा परीक्षण कर अनुमति दी जाएगी कि ये रोगी लक्षण रहित यानी एसिम्प्टोटिक है। इसके लिए संक्रमित को एक अंडरटेकिंग देना होगा। गंभीर बीमारी जैसे- कैंसर, एचआईवी आदि के मरीजों को होमआइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। 

 

रोगी की देखभाल करने के लिए घर में एक व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण काम देखभाल के दौरान चिकित्सक और रोगी के बीच संपर्क बनाए रखना होगा। देखभाल करने वाले को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन टेबलेट खाना पड़ेगा। 

 

सेल्फ आइसोलेशन की गाइडलाइन का उल्लघंन दंडनीय होगा। ऐसे में उल्लंघन करने वाले पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 2 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की थीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लागू करने का निर्णय लिया है।


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