यूपी में अब सिनेमाघरों में देख सकेंगे फिल्में, लेकिन पहले जान लें ये नियम
अगर आपको सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखना पसंद है तो आपके लिए खुशियों का दिन आ गया है।
लखनऊ। अगर आपको सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखना पसंद है तो आपके लिए खुशियों का दिन आ गया है क्योंकि आज यानि 15 अक्टूबर से सिनेमाघर एक बार फिर से लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। कोरोना काल के चलते सभी सिनेमाघरों को लगभग 7 महीनें बाद दोबारा खोला जा रहा है। हालांकि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा खत्म नही हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही इन्हें खोलने की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने सिनेमाघरों को खोलने के लिए कुछ नियम तय किये है,जिनका पालन करना जरूरी होगा।
सिनेमाघरों के लिए नियम
- सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. लोगों को एक सीट छोड़कर हॉल में बैठना होगा और दूरी बनाकर रखनी होगी
- प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों और दर्शकों द्वारा सामान्य क्षेत्र (कॉमन एरिया) और प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया) के बाहर कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन करना होगा
- हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर तथा खांसते या छींकते समय टिशू या रूमाल का प्रयोग अनिवार्य होगा
- ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, पंक्तिबद्ध प्रवेश व निर्गमन के लिए शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह की व्यवस्था की जाएगी
- सिंगल स्क्रीन सिनेमा में दो प्रदर्शन के बीच और मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर प्रदर्शन के बीच और इनके मध्यांतर व समाप्ति समय में पर्याप्त समय का अंतर रखना होगा
- शारीरिक दूरी के मानक का पालन करने के लिए एक सीट छोड़कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी
- जो सीटें बैठने के लिए निर्धारित न हों, उन्हें बुकिंग (ऑनलाइन/विंडो बुकिंग) के दौरान भी चिन्हित किया जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए इसे टेप या फ्लोरोसेंट से मार्क करना होगा
- सिनेमाघरों, थिएटरों व मल्टीप्लेक्सों में टिकट की बुकिंग यथासंभव एडवांस व ऑनलाइन कराई जाएगी
- विंडो बुकिंग में भी स्पर्शरहित लेन-देन जैसे ई-वॉलेट/क्यूआर कोड स्कैनर आदि का प्रयोग किया जाए
- कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय फोन नंबर भी लिया जाएगा
- शो खत्म होने पर दर्शकों को एक साथ न छोड़कर शारीरिक दूरी के मानक का पालन करते हुये क्रमबद्ध तरीके से जाने की व्यवस्था की जाए
- अलग-अलग शो के मध्यांतर (इंटरवेल) एक साथ न किए जाएं, इंटरवेल के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किए जाएं
- खाद्य और पेय क्षेत्र (कैंटीन या फूडकोर्ट) में पर्याप्त संख्या में बिक्री काउंटर हों। काउंटर पर यथासंभव ऑनलाइन लेन-देन किया जाए
- हॉल या ऑडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा. केवल पैक्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी
- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स एयर कंडीशंड होने की स्थिति में सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा
- तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच, सापेक्ष आर्द्रता 40-70 फीसद के बीच होनी चाहिए. क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो
- हर शो के बाद पर्याप्त सफाई की जाए। पूरे परिसर को बार-बार विसंक्रमित किया जाए। ऐसे बिंदु जो संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजे, हैंडिल, रेलिंग आदि का समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना होगा
- लिफ्ट में भी सीमित लोगों को प्रवेश दिया जाए. यदि किसी व्यक्ति को लक्षणयुक्त या पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाए और परिसर को तत्काल सैनिटाइज कराया जाए