रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट में अपील का मौका

टीम भारत दीप |

वह अभी न्यायिक हिरासत में भायखला जेल में हैं।
वह अभी न्यायिक हिरासत में भायखला जेल में हैं।

रिया चक्रवर्ती के वकील का भी कहना है कि कोर्ट से फैसले की आधिकारिक कॉपी मिलते ही वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिकाओं पर विशेष सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रिया और शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 

बता दें कि सेशंस कोर्ट ने सिर्फ रिया और शौविक ही नहीं बल्कि अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में रिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता अब भी बाकी है।

रिया चक्रवर्ती के वकील का भी कहना है कि कोर्ट से फैसले की आधिकारिक कॉपी मिलते ही वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ धाराओं में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 

विशेष जज जीबी गुराव ने बृहस्पतिवार को भाई-बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना था। मामले में चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी सुनवाई हुई थी और इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। 

बता दें कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में भायखला जेल में हैं। शौविक और सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की तीन संघीय एजेंसियां एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच कर रही हैं। 


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