अब छोटे शहरवासियों को भी कूड़ा उठवाने के बदले देना होगा स्वच्छता शुल्क
अब शहर में रहने वाले सभी लोगो को कूड़ा उठवाने के लिए शुल्क देना होगा। यह शुल्क मकान, दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा। मकान, दुकान या फिर खोमचे वाले हो सभी को यह चार्ज देना होगा।
लखनऊ । अभी तक प्रदेश के केवल बड़े शहरों में घर या दुकान का कूड़ा उठवाने के लिए शुल्क देना होता है। अब छोटे शहरवासियों को भी इस शुल्क को अदा करना होगा।
इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के तहत अब शहर में रहने वाले सभी लोगो को कूड़ा उठवाने के लिए शुल्क देना होगा। यह शुल्क मकान, दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा। मकान, दुकान या फिर खोमचे वाले हो सभी को यह चार्ज देना होगा।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता, नियमावली.2021 बनाने जा रही है। ऐसे में अब प्रदेश के हर शहरी निकाय में कूड़ा उठवाने का चार्ज लिया जाएगा।
क्षेत्रफल के आधार पर तय हो चार्ज
यूजर चार्ज मकान, दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता, नियमावली.2021 बनाने जा रही है। सूत्रों की मानें तो नियमावली को इसी माह कैबिनेट से पास करवाया जाएगा।
अब तक कुछ चुनिंदा शहरों में ही कूड़ा उठवाने का चार्ज लिया जाता है। अब इसे प्रदेश के हर शहरी निकाय में लागू करवाने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने जो मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके मुताबिक बड़े नगर निगमों में 500 वर्ग फुट के मकान पर 40 रुपये, 500 से 2000 वर्ग फुट के मकानों पर 100 रुपये मासिक चार्ज लिया जाना है।
बड़े मकान वालों को देना होगा इतना
वहीं 2000 से 2500 वर्ग फुट के मकानों से 125 रुपये और 2500 से 5000 वर्ग फुट के मकानों से 200 रुपये जबकि इससे ज्यादा बड़े मकानों से 250 रुपये मासिक यूजर चार्ज लिया जाना है।
दुकानों में इतना यूजर चार्ज
इसी तर्ज पर 100 वर्ग फुट की दुकानों से 80 रुपये, 100.200 वर्ग फुट की दुकानों से 100 रुपये, 200-300 वर्ग फुट पर 125 रुपये और 300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाली दुकानों से 200 रुपये मासिक यूजर चार्ज लिया जाएगा।
ठेले-गुमटी वाले भी देंगे चार्ज
ठेले-गुमटी वालों से 35 से 75 रुपये शहर के हिसाब से और मोबाइल वैन 200 रुपये माह चार्ज लिया जाना प्रस्तावित है।