अब यूपी में पीओएस मशीनों के जरिए बिकेगी शराब, साल के अंत तक लागू होगी व्यवस्था
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पीओएस मशीन से बोतल स्कैन के बाद प्रिंटर से एक बिल निकलेगा। इस बिल में शराब के निर्माण स्थल, सरकारी गोदाम से आवंटन का विवरण, फुटकर विक्रेता आदि की जानकारी होगी। बिना स्कैन बिक्री करने पर शराब के स्टॉक/बिक्री का मिलान गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
लखनऊ। प्रदेश सरकार अब दिल्ली सरकार की तर्ज पर शराब बिक्री के लिए पीओएस मशीन का उपयोग करने जा रही है, जिस तरह राशन की पूरी डिटेल होती है ठीक वैसे ही शराब बिक्री की पूरी डिटेल रखी जाएगी। हिंदी अखबार अमर उजाला में छपी राहुल कुमार की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था जल्द साल के अंत तक लागू हो सकती है।
आपकों बात दें कि अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड के बाद आबकारी विभाग शराब बिक्री की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रहा है। पीओएस मशीन से शराब बिक्री के दौरान जैसे कोई उपभोक्ता यदि एक बोतल शराब लेता है तो उक्त बोतल पर बार कोड स्कैनर होगा, जिसे दुकानदार पीओएस मशीन से स्कैन करेगा।
यह होगा फायदा
पीओएस मशीन से बोतल स्कैन के बाद प्रिंटर से एक बिल निकलेगा। इस बिल में शराब के निर्माण स्थल, सरकारी गोदाम से आवंटन का विवरण, फुटकर विक्रेता आदि की जानकारी होगी। बिना स्कैन बिक्री करने पर शराब के स्टॉक/बिक्री का मिलान गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
अलीगढ़ में 109 की गई थी जान
आपकों बता दें कि मई के अंतिम सप्ताह में जिले में जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें 109 लोगों की मौत हो गई थी। माफिया ने देसी शराब के नाम पर जहरीली शराब आबकारी की लाइसेंसी दुकानों से बिकवाई थी। इस कांड ने न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाया था। आबकारी विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सबसे पहले बोतल बंद देशी शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी।
इसकी जगह सिर्फ ट्रेटा पैक की बिक्री की अनुमति दी गई। अब शासन स्तर से यह तैयारी की जा रही है कि आगामी दिसंबर तक प्रदेश में पीओएस मशीन के जरिये शराब की बिक्री कराई जाए। इसके लिए सभी दुकानदारों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस पर निर्णय होना है कि पीओएस मशीन दुकानदार को खरीदनी होगी या आबकारी विभाग उपलब्ध कराएगा।
इस विषय में अलीगढ़ के आबाकारी अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र का कहना है कि मशीनों के जरिये शराब, बीयर की बिक्री कराने का प्लान तैयार हो रहा है। अलीगढ़ सहित यह पूरे प्रदेश में लागू होगा। यह व्यवस्था ठीक उसी प्रकार होगी, जैसे अभी तक मॉल आदि जगहों में किसी सामान की बिक्री की होती है।
यह भी होगा फायदा
- शराब बंदी के दिनों में नहीं हो सकेगी बिक्री।
- तय मूल्य से अधिक नहीं वसूल सकेगा दुकानदार।
- तय समय के बाद नहीं बिक सकेगी शराब।
- नकली शराब की बिक्री पर लग जाएगा अंकुश।
- एक दुकान का कोटा दूसरी दुकान पर नहीं बिक सकेगा।
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