यस बैंक घोटाले के मुख्य आरोपित राणा कपूर को नहीं मिली कोर्ट से जमानत
ईडी ने यस बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य लोगों की लगभग 2800 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें कुछ विदेशी संपत्तियां भी शामिल थीं, राणा कपूर का लंदन व न्यूयॉर्क का फ्लैट भी अटैच किया गया था
मुंबई। बहुचर्चित यस बैंक के 3700 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में आरोपी राणा कपूर की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है।
राणा ने कोर्ट ने बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया। मालूम हो कि राणा की बेटी रोशनी कपूर को इसी मामले में पिछले महिने जमानत मिल चुकी है।
जानकारी के मुताबिक अपनी बीमारी का हवाला देते हुए यस बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपूर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यस बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य लोगों की लगभग 2800 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें कुछ विदेशी संपत्तियां भी शामिल थीं, राणा कपूर का लंदन व न्यूयॉर्क का फ्लैट भी अटैच किया गया था
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. डीएचएफएल को 3700 करोड़ रुपये का लोन दिया था, जिसके बाद डीएचएफल ने डुइट अरबन इंडिया प्रा. लि. नाम की कंपनी को 600 करोड़ लोन दिया था।
यह कंपनी राणा कपूर की बेटियों रोशनी और राधा के नाम पर है और वह 100 फीसदी मालकिन हैं राणा कपूर की तीसरी बेटी लंदन में रहती हैं, बता दें कि ईडी राणा कपूर के घर और ऑफिस पर छापेमारी भी कर चुकी है।
आरोप है कि यस बैंक ने पहले नियम को ताक पर रखकर को लोन दिया और फिर उसके बदले उन्हें फायदे के तौर पर 600 करोड़ रुपये मिला। अब इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है।
पद का उठाया गलत फायदा
बता दें कि पिछले दिनों ईडी ने राणा कपूर और उनके परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्हें कंपनियों के जरिए 4,300 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। इसके बदले में राणा कपूर के कार्यकाल में यस बैंक से बड़े स्तर पर इन कंपनियों को लोन जारी किया गया है।