कुशीनगर: रेप पीड़िता नाबालिग छात्रा को मिला स्पेशल कोर्ट में न्याय, आरोपी को 20 साल के लिए भेजा जेल
हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म का शिकार हुई एक नाबालिग छात्रा को छह साल बाद न्याय मिला है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कुशीनगर अमित कुमार तिवारी ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कुशीनगर। यूपी के कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म का शिकार हुई एक नाबालिग छात्रा को छह साल बाद न्याय मिला है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कुशीनगर अमित कुमार तिवारी ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। और फिर आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि कुशीनगर में एक गांव में छह साल पहले कक्षा नौ की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट कुशीनगर के विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट फूलबदन के मुताबिक पीड़िता की मां ने 5 सितंबर 2014 को हाटा कोतवाली में तहरीर में आरोप लगाया था कि 5 सितंबर की भोर में गांव का रहने वाले एक युवक ने उनके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी।
जिसके बाद उसकी आवाज सुनकर उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी ने दरवाजा खोल दिया। इस दौरान युवक ने बेटी को पीछे से पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मां ने बताया था कि बेटी के शोर मचाने पर वह अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची तो आरोपी युवक मां-बेटा दोनों को धक्का देकर फरार हो गया।
तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म समेत पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि विवेचक ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जानकारी के मुताबिक इस मामले में नौ गवाहों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अजय उर्फ विक्की को 20 साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बताया जाता है कि आरोपी युवक जमानत पर जेल से बाहर था। पेशी पर पहुंचे युवक को सजा मिलने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया।