बरेली में आरबीआई के नियमों की उड़ रही धज्जियां, बैंकों में नहीं बदल रहे कटे फटे नोट

टीम भारत दीप |

आरबीआई का नियम है कि सभी बैंक कटे—फटे बदले।
आरबीआई का नियम है कि सभी बैंक कटे—फटे बदले।

राकेश युवक शहर में पटेल चौक पर स्थित बैंक आफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में गया, जब कटे फटे नोट बदलने के लिए पूछा तो कैशियर ने पहले ना-नुकुर की, फिर बोला लाओ बदल देते हैं। इस बैंक में करेंसी चेस्ट होने की वजह से आसपास की बैंक शाखाओं के कटे-फटे नोट यहां जमा किये जाते हैं।

बरेली। यूपी के बरेली जिले में स्थि बैंकों द्वारा आरबीआई के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां के कई बैंक कटे-फटे और गंदे नोट लेने से मना कर रहे हैं। इससे आम जन कटे-फटे और गंदे नोट या तो शहर में कटौती करने वालों तक लेकर पहुंच रहे हैं उसे लेकर परेशान होते है।

बैंक शाखाओं ने पुराने और कटे-फटे नोट बदलने के लिए ना तो अलग से काउंटर बनवाए हैं और न ही आम जन के नोट बदले जा रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक राकेश ने बताया कि उसने सौ की फटी हुई नोट बदलने के लिए कई शाखाओं में गया, लेकिन उसे हर जगह से निराश होना पड़ा।

यह हाल है शहर के बैंकों के 

इसके बाद राकेश युवक शहर में पटेल चौक पर स्थित बैंक आफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में गया, जब कटे फटे नोट बदलने के लिए पूछा तो कैशियर ने पहले ना-नुकुर की, फिर बोला लाओ बदल देते हैं।

इस बैंक में करेंसी चेस्ट होने की वजह से आसपास की बैंक शाखाओं के कटे-फटे नोट यहां जमा किये जाते हैं। इसके पड़ोस में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जब यही सवाल पूछा तो जवाब मिला हमारे यहां नहीं बदले जाते हैं।

इसके बाद जब शाखा प्रबंधक से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ले आएं बदल जाएंगे। वहीं, रामपुर गार्डन के पास स्थित कर्णाटका बैंक में तो कैशियर और बैंक मैनेजर ने कटे-फटे नोट बदलने से इन्कार कर दिया। मैनेजर ने बताया कि हमारा बैंक दूसरी बैंक से संबद्ध है, इस वजह से हम लोग यहां नोट नहीं बदलते हैं।

ये हैं आरबीआइ के नियम

रिजर्व बैंक अपने सभी कार्यालयों तथा वाणिज्य बैंकों की मुद्रा तिजोरी शाखाओं में कटे-फटे और गंदे नोट बदलने की सुविधा प्रदान करता है। नामित शाखा का कोई भी अधिकारी संबंधित शाखा में प्रस्तुत कटे-फटे नोटों का अधिनिर्णय कर सकता है।

यह आशा की जाती है कि नियमों का सरलीकरण और उदारीकरण निर्दिष्ट अधिकारी एवं विरूपित नोटों के प्रस्तुतकर्ता, दोनों के लिए, संशोधित नियमावली को समझने और निर्दिष्ट अधिकारी को इसे निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए सहायक होगा।

गंदे नोटों के विनियम की सुविधा, सभी बैंकों द्वारा उनकी सभी शाखाओं में प्रदान की जानी है, कटे-फटे नोटों के विनियम की सुविधा, नामित बैंक शाखाओं में होगी।

वहीं इस संबंध में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एमएम प्रसाद का कहना है कि अगर कोई नोट बदलने से मना करता है तो गलत है। बैंक शाखा प्रबंधक ऐसा करने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो उनके खिलाफ आरबीआई या संबंधित बैंक के उच्चाधिकारी से शिकायत की जा सकती है। 

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