इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को अब मिलेगी ये राहत

भारत दीप टीम |
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अब रिफंड के लिए 90 दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़गा ।
अब रिफंड के लिए 90 दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़गा ।

यदि आपने सही इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और आपकी आय से जुड़े सभी आंकड़ें सही हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं है तो रिटर्न भरने के 90 दिनों के भीतर आपके खाते में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा।

दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को अब रिफंड के लिए 90 दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं करना पडे़गा । यदि आपने सही इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और आपकी आय से जुड़े सभी आंकड़ें सही हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं है तो रिटर्न भरने के 90 दिनों के भीतर आपके खाते में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा।

अगर आपने अपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं हैं तो आपका रिफंड 90 दिनों के भीतर मिल जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी है और या किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो विभाग को आईटी रिटर्न की जांच प्रक्रिया नौ महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

इस समय यह प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी होती है। इस बार के बजट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया नौ महीने में पूरी होगी। सरकार ऐसा मानती है कि इससे टैक्स संबंधित मामले जल्दी निपटेंगे। साथ ही टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि होगी। बताया जाता है कि कई वजहों से टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।

यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त गलत या अधूरी जानकारी दी है तो रिफंड मिलने में देर होती है। यदि आपने बैंक आईएफएससी कोड देने में गलती की है या बैंक अकाउंट नंबर गलत भरा गया है तो रिफंड मिलने में देरी हो जाती है। कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट न देने के कारण भी टैक्स रिफंड में देरी होती है।

वहीं रिफंड में देरी होती है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको 6 फीसदी की दर से ब्याज देता है। आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर सिस्टम में एक टेक्निकल अपग्रेड करने का ऐलान किया है। आयकर रिफंड में देरी इसी वजह से हो सकती है। मगर अब विभाग ने कहा कि  90 दिन में रिफंड मिल जाएगा।

 


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