पूर्व मंत्री के परिवार को राहत, आजम खान को पत्नी बेटे समेत मिली जमानत

टीम भारत दीप |

हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्नी और बेटे की रिहाई का आदेश दिया , आजम की रिहाई पर अभी फैसला बाद में आएगा।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्नी और बेटे की रिहाई का आदेश दिया , आजम की रिहाई पर अभी फैसला बाद में आएगा।

हाईकोर्ट से सपा नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई माह से​ विवादों में घिरे पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट के इस फैसले से काफी सुकून मिला।

प्रयागराज। हाईकोर्ट से सपा नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई माह से​ विवादों में घिरे पूर्व मंत्री आजम खान के लिए मंगलवार को कोर्ट से राहत मिलने से काफी सुकून मिला। दरअसल, धोखाधड़ी के मामले में तीनों की जमानत स्वीकार हो गई है। जमानत का आदेश 1 सितम्बर को अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, मोहम्मद खालिद व सय्यद सफदर की बहस के बाद सुरक्षित कर लिया गया था।

इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी और बेटे की रिहाई का आदेश दिया। जबकि आजम की रिहाई पर अभी फैसला बाद में आएगा। इस आदेश के बाद तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला को तुरंत रिहा किया जाएगा, जबकि आजम को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद रिहा किया जाएगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह फैसला सुनाया है। रामपुर के गंज थाने में आकाश सक्सेना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

 शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आज़म खान ने नगर निगम रामपुर से दो जन्म प्रमाण पत्र 28 जनवरी 2012 व 21 अप्रैल 2015 को जारी कराया। इसमें अलग-अलग जन्मतिथि अंकित है, एक में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी1993 है, तो दूसरे में 30 सितम्बर 1990 है। ऐसा उनके द्वारा सरकारी लाभ व चुनाव लड़ने के लिए किया तथा उनके इस धोखाधड़ी में उनके पिता आज़म खान व उनकी मां डॉ. तंजीन फातिमा शामिल हैं। इसी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर अब्दुल्ला आज़म खान की विधायकी भी रद्द की जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक के बाद एक विवादित मामले को खोलकर आजमखान के खिलाफ मोर्चा खोला है। कई पुराने मामलों को खोला गया, जिनकी जांच चल रही है। 


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