PMC समेत 21 डूब चुके बैंकों के खाताधारकों को राहत, इस साल दिसम्बर तक मिल जाएगी उनकी रकम
पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (PMC) समेत 21 डूब चुके बैंकों के ग्राहकों को इस साल दिसंबर तक उनकी रकम मिल जाएगी। यह रकम डिपॉजिट पर सरकार की गारंटी के तहत मिलेगी। बताया गया कि इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए खाताधारकों को मिलेंगे। बताया गया कि बैंकों में जो भी डिपॉजिट होता है, वह इंश्योरेंस के दायरे में आता है।
मुंबई। PMC समेत 21 डूब चुके बैंकों के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल इस साल दिसम्बर के अन्त तक उनकों उनकी रकम मिल जाएगी।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (PMC) समेत 21 डूब चुके बैंकों के ग्राहकों को इस साल दिसंबर तक उनकी रकम मिल जाएगी। यह रकम डिपॉजिट पर सरकार की गारंटी के तहत मिलेगी।
बताया गया कि इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए खाताधारकों को मिलेंगे। बताया गया कि बैंकों में जो भी डिपॉजिट होता है, वह इंश्योरेंस के दायरे में आता है। जिसका अर्थ यह है कि यदि बैंक डूब गया या दिवालिया हो गया तो खाताधारक को अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे।
भले ही उसका जमा 5 लाख से ज्यादा क्यों न हो। बता दें कि देश में हाल के समय में PMC समेत कुल 21 सहकारी बैंक या तो डूब गए या फिर वे दिवालिया हो गए। इस वजह से इन बैंकों के सभी खाताधारक इस इंश्योरेंस के तहत पैसा पाने के हकदार होंगे।
यूं तैयार हो रही पैसा देने की योजना
मिली जानकारी के मुताबिक बैंकों में जमा रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) की ओर से इंश्योर्ड होती है। DICGC के अनुसार वह बैंक की इंश्योर्ड डिपॉजिट के जमाकर्ताओं को पैसा देने की योजना बना रहा है। यह पैसा दिसंबर तक मिल सकता है। DICGC के मुताबिक कुल 21 बैंक इसके दायरे में हैं। इसमें PMC सबसे बड़ा बैंक है।
इसके अतिरिक्त गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक, स्वतंत्रता सहकारी बैंक, अदूर सहकारी बैंक, रुपया सहकारी बैंक, बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक और पीपुल्स को ऑपरेटिव जैसे बैंक के ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। इन 21 बैंकों में 11 बैंक महाराष्ट्र के हैं। बताया गया कि 5 बैंक कर्नाटक के हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक-एक बैंक इनमें शामिल हैं।
DICGC ने कहा कि जो भी जरूरी निर्देश हैं, वे बैंकों को जारी किए जा चुके हैं। बैंकों को 45 दिनों के अंदर अपने दावों को जमा कराना होगा। जिसके बाद इन दावों की जांच की जाएगी। जांच के बाद बैंक को अगले 45 दिनों में पैसे दिए जाएंगे और वह पैसा खाताधारकों को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 29 नवंबर तक बैंक के दावों की जांच की जाएगी। बताया गया कि बैंक 15 अक्टूबर तक दावों की एक पूरी सूची देंगे।
इसके बाद 29 नवंबर तक इसे मूलधन और ब्याज के साथ अपडेट कर सकेंगे। बैंक द्वारा 29 नवंबर को फाइनल अपडेट के आधार पर अगले 30 दिनों में जमाकर्ताओं को पैसे दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर तक जिन खाताधारकों के पैसे डूबे हैं, उनके पैसे मिल जाएंगे।
अगस्त में हुआ था अमेंडमेंट बिल पास
गौरतलब है कि अगस्त 2021 में संसद में DICGC अमेंडमेंट बिल को पास किया गया था। इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि बैंक डिपॉजिट पर इंश्योर्ड गारंटी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। यह पैसा रिजर्व बैंक के मोरेटोरियम पीरियड के बाद 90 दिनों के अंदर देना चाहिए। इससे पहले बीमा की रकम 1 लाख रुपए हुआ करती थी।
वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उस समय कहा था कि डिपॉजिट पर बीमा की रकम बढ़ाए जाने से PMC समेत अन्य बैंकों के खाताधारकों को लाभ मिलेगा। वहीं आरबीआई ने सितंबर 2019 में PMC बैंक पर मोरेटोरियम लगा दिया था।
इसके साथ ही बैंक से पैसे निकाले की सीमा तय कर दी गई थी। इस सीमा को पहले रोजाना 1 हजार रुपए, फिर 10 हजार रुपए और अंत में एक खाताधारक को 1 लाख रुपए निकालने की राहत प्रदान की गई थी।