जनता को राहत: कोरोना काल में कुछ विशेष सुविधाओं पर टैक्स छूट,जानिए कैसे मिलेगा लाभ
यदि आपने अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है और उसके प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो आप अलग से टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह छूट भी आयकर कानू की धारा-80डी के तहत ही मिलती है। अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो अतिरिक्त 50,000 की रियायत पा सकते हैं।
नई दिल्ली। कोरोना की वजह से सारी इंडस्ट्रीज की कमर टूटी हुई है। बात चाहे उच्च वर्ग की हो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की सभी का अपेक्षानरूप काम धंधा नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार ने जनता को राहत देते हुए कुछ छूट दी है। यह छूट आयकर जमा करने वालों को मिल रही है।
ऐसे में अगर आप भी आयकर भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन नियमों को जरूर जान लें। इससे आप पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिस के कामकाजी घंटों में खाने-पीने के लिए कंपनियां फूड अलाउंस देती हैं। इस पर भी छूट ले सकते हैं। महीने में 22 कामकाजी दिन में 2 बार भोजन से सालाना 26,400 रुपये तक छूट का लाभ लिया जा सकता है।
यहां मिल रही 50 हजार तक की अतिरिक्त छूट
यदि आपने अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है और उसके प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो आप अलग से टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह छूट भी आयकर कानू की धारा-80डी के तहत ही मिलती है। अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो अतिरिक्त 50,000 की रियायत पा सकते हैं।
कर्मचारी की कोविड-19 से मौत पर कंपनी उसके परिवार को आर्थिक मदद (एक्स-ग्रेसिया भुगतान) देती है तो उस राशि पर 2019-20 और 2020-21 के लिए टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट किसी व्यक्ति की ओर से दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई आर्थिक मदद (अधिकतम 10 लाख रुपये) पर भी मिलेगी।
कोविड स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 तक दावा
सरकार ने सामान्य स्वास्थ्य बीमा के अलावा कोविड स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स छूट की सुविधा दी है। इसके मुताबिक, आयकर कानून की धारा-80डी के तहत 25,000 रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं। आपने कोरोना को ध्यान में रखकर कोई पॉलिसी खरीदी है तो वह भी इस छूट के दायरे में आएगी।
बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त कंपनियों की तरफ से कोरोना के इलाज को ध्यान में रखकर भी पॉलिसी लाई गई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कर रहा है तो वह भी 80डी के तहत 25,000 रुपये तक टैक्स छूट पा सकता है।
एलटीए पर भी कर सकते हैं क्लेम
इसी के साथ ही आप लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) कर्मचारी की कॉस्ट-टु-कंपनी का हिस्सा होता है। आयकर कानून की धारा-10(5) के तहत वेतनभोगी कर्मचारी देश में कहीं भी यात्रा करने पर होने वाले खर्च के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
इसमें हवाई जहाज, ट्रेन, बस किराया और होटल का खर्च शामिल होता है। चार कैलेंडर साल के ब्लॉक में दो बार यात्रा पर फायदा लिया जा सकता है। इस क्षेत्र के जानकारी संस्थापक एवं सीईटोक्लियर टैक्स के अर्चित गुप्त का कहना है कि यात्रा भी एलटीए पर टैक्स छूट मिलेगी। इसके लिए 12 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच एलटीए रकम का कम-से-कम तीन गुना वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च करना होगा।
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