बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को लगा एक और झटका, भदोही और नैनी जेल में शिफ्ट करने की अर्जी खारिज
उत्तर प्रदेश के भदोही से विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाइकोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी आगरा जेल से नैनी सेंट्रल जेल में तबादले की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के भदोही से विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाइकोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी आगरा जेल से नैनी सेंट्रल जेल में तबादले की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया।
बता दें कि विजय मिश्रा ने आगरा में इलाज की सही सुविधाएं न होने और जेल में कोरोना संक्रमण फैले होने का हवाला देते हुए कोर्ट में तबादले की याचिका दायर की थी। उनके वकील द्वारा दायर याचिका में बताया गया था कि विजय मिश्रा की परिवार वालों से मुलाकात नहीं हों पाती और दूरी की वजह से प्रयागराज व भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमे की सुनवाई में दिक्कत होती है।
इसलिए उन्हें प्रयागराज या आसपास के जिले की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इस मामले में कोर्ट के द्वारा याचिका रद्द करने के बाद राज्य सरकार का कहना है कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है। इसके साथ ही जेल में अब कोई संक्रमण भी नहीं है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने विजय मिश्रा को जेल के फोन से परिवार से बातचीत करने की छूट दी है। ऐसे में अदालत का कहना है कि भदोही और प्रयागराज में विजय मिश्रा के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इसलिए उन्हें भदोही या प्रयागराज जाने की कोई जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि विजय मिश्रा के खिलाफ करीब सत्तर मामले दर्ज है। जिसमे एक रिश्तेदार की जमीन हड़पने और एक सिंगर के यौन शोषण समेत कई मामले शामिल है। बता दें कि विजय मिश्रा की याचिका के मामले में सरकारी वकील का कहना है कि आगरा जेल में उसका दबदबा नहीं काम आ रहा है। इसलिए वह जेल बदलवाना चाहता है।