एक अक्टूबर से बदल रहा नियम, अब बिना पूछे नहीं कटेगा आपके अकाउंट से पैसा
भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश जारी किया है। इस नए नियम के बाद अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आपसे बिना पूछे आपके पैसे नहीं काटेंगी। यानी अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंज्यूमर से उसकी सहमति ली जाएगी।
नई दिल्ली। इंटरनेट बैंकिंग में बढ़ रहे फ्रॉड पर अंकुश लगाने के मकसद से 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट नियम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश जारी किया है। इस नए नियम के बाद अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आपसे बिना पूछे आपके पैसे नहीं काटेंगी।
यानी अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंज्यूमर से उसकी सहमति ली जाएगी। गौरतलब है कि ऑटो डेबिट सिस्टम के तहत कोई भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आपके अकाउंट से पैसा काट सकता है और इससे पहले वो ग्राहक से अनुमति भी नहीं लेता है।
यानी कि जब आप मोबाइल, पानी का बिल, बिजली जैसे बिलों का पेमेंट करते हैं तो ऑटो डेबिट का विकल्प चुनते हैं। ऐसे में एक तय तारीख पर आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। मगर अब 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा।
यह होगा बदलाव
दरअसल अब नए नियम के तहत ऑटो डेबिट सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट से ड्यू डेट से 5 दिन पहले अपने ग्राहकों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। बताया गया कि नोटिफिकेशन देने के बाद ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी। 5000 से अधिक के पेमेंट पर OTP सिस्टम को लागू किया गया है। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर का आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत आवश्यक है। मोबाइल नंबर लिंक करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इसी अपटेडेट नंबर पर ही आपको SMS आएगा।
यह होगा लाभ
कहा जा रहा है कि इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा फ्रॉड को रोकना है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने खुद से तय तारीख पर पैसा काटता रहता है। ऐसा होने से फ्रॉड की संभावना भी बनी रहती है। बताते चलें कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है।
देश के सबसे बड़ी निजी बैंक Axis Bank ने अपने ग्राहकों को मैसेज के माध्यम से इस बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। बैंक द्वारा कहा गया कि RBI रेकरिंड पेमेंट गाइडलाइंस के अनुसार 20 सितंबर 2021 से रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपके एक्सिस बैंक कार्ड पर स्टैंडिंग निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा। बताया गया कि अब आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करके सीधे मर्चेंट को भुगतान कर सकते हैं।