मालेगांव: विशेष अदालत में पेश नहीं हुए साध्वी प्रज्ञा समेत चार आरोपी, 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश
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मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत में गुरुवार को हुई सुनवाई में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत चार आरोपी अदालत के आदेश के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए।
मुम्बई। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई।
इस दौरान आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत चार आरोपी अदालत के आदेश के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि, ब्लास्ट केस में अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय रहीरकर अदालत में पेश हुए।
बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी आर सितरे ने केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
हालांकि ब्लास्ट केस के आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत तीन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए।
प्रज्ञा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत मग्गू ने कहा, "हमने अदालत को बताया कि आज के हालात में यात्रा और परिवहन बड़ा मसला है और सभी आरोपी आना चाहते थे, लेकिन इतने कम समय में वे नहीं आ सके।"
बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले के कुछ आरोपी उत्तर भारत में रहते हैं और तमाम प्रतिबंधों के कारण वहां से यात्रा करके आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है।
बताते चले, महाराष्ट्र में मुंबई से 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखी विस्फोटक सामग्री में धमाका हो गया था। इस धमाके में छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।