सपा के पूर्व एमएलसी और परिवार को हाईकोर्ट से मिली राहत, ईडी की जांच में बढ़ी थीं मुश्किलें

टीम भारतदीप |

हाजी इकबाल (फाइल फोटो)
हाजी इकबाल (फाइल फोटो)

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने हाजी इकबाल व उनके परिवार के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने हाजी इकबाल व उनके परिवार के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनके बेटे मोहम्मद अफजल को दो हफ्ते में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुनीत कुमार की एकलपीठ ने मोहम्मद अफजल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। 

भारत सरकार के सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी ने मनी लॉड्रिंग के आरोप में नोटिस जारी कर कुछ पेपर दिखाने के लिए बुलाया है। इनके खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉड्रिंग की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले 25 सितबंर को बुलाया था। अब 22 अक्टूबर को बुलाया गया है। कोर्ट के समक्ष उन्होंने कहा कि याची जांच में सहयोग करने के बजाय उसे हाईकोर्ट में चुनौती देकर उलझाये रखना चाहते हैं। याची का कहना था कि इसी मामले में कंपनी कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए ईडी को अलग से उसी मामले में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। 

गौरतलब है कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर माइनिंग से करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। मामले में शिकायतकर्ता रणवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।कंपनी एक्ट में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दिल्ली ने साल 2017 में इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी, जिसका ट्रायल भी कंपनी एक्ट के स्पेशल जज द्वारका की कोर्ट में चल रहा है लेकिन इसी बीच अगस्त 2017 में गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले की जांच के लिए पत्र लिखा। 

इसके आधार पर ईडी ने भी मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी। याचियों की ओर से कहा गया था कि इस मामले की जांच जब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दिल्ली कर रही है तो ईडी को इस मामले में जांच का कोई अधिकार ही नहीं है।


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