सख्ती:शाम चार बजे के बाद सार्वजनिक स्थलों और गंगा घाटों पर प्रवेश वर्जित,जानिए क्या -क्या है प्रतिबंधित
वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके तहत रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। कक्षा 10 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की स्वतंत्रता रहेगी।
वाराणसी। कोरोना वायरस वाराणसी में तेजी से फैल रहा है। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया है। वाराणसी में कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ-साथ वाराणसी में पांबदियां भी बढ़ने लगी हैं।
जिले के सार्वजनिक स्थलों और गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद जाने और बैठने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को आपात स्थिति के बिना बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आगामी 20 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा प्रभावी
वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके तहत रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। कक्षा 10 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की स्वतंत्रता रहेगी।
श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी नियंत्रित
मालूम हो कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए समयसारिणी बनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि भीड़ ना लगे। सार्वजनिक पार्क, गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल में शाम चार बजे के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। उक्त अवधि के उपरांत केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति होगी। लेकिन इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा।
गंगा नदी के उस पार रेत में पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बंद करने के आदेश दिये जाते हैं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर लाइन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित कराया जाए। बैठने के स्थान पर सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए।
जिला प्रशासन से जारी आदेश के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों, बैंक व बीमा कार्यालय में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे।
आधी क्षमता से चलेंगे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट
इसी प्रकार सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट और होटल में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क जरूरी होगा। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी।
जिले के सभी दुकानों पर दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में दुकानदार कोई सामग्री नहीं बेचेंगे। आदेश जारी होने के एक सप्ताह तक जन सामान्य को मास्क का प्रयोग करना कड़ाई से लागू किया जायेगा तथा एक सप्ताह के उपरांत यदि लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, तो उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा।
शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति
जिलाधिकारी ने शादी समारोह व आयोजनों में बंद स्थानों पर हाल की क्षमता का 50 फीसदी अथवा 100 लोगों को अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। खुले स्थानों पर एक समय में मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत शामिल हो सकते हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 10 जनवरी की शाम तक हर जगह कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। 11 जनवरी के बाद जिस भी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क नहीं रहेगा उनके मालिक पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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