सुप्रीम कोर्टः डाक्टरों के वेतन के मामले में राज्यों को निर्देश दे केंद्र

टीम भारत दीप |
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सुप्रीम कोर्ट
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कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही और कोरोना वारियर की सुविधाओं की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है।

कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही और कोरोना वारियर की सुविधाओं की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट  सख्त है। बुधवार को डॉक्टर आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए। याचिका में उन्होंने डॉक्टरों और अन्य संबंधित कर्मचारियों सहित कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएं और समय पर वेतन देने की मांग की थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसे राज्यों के मुख्य सचिव सुनिश्चित करें। इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। 

सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने सरकार से इस मुद्दे को देखने और कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के भुगतान के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश देने को कहा। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह चिकित्सकों को वेतन के भुगतान संबंधी आदेश का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर जमा करे और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।


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