69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व, जल्द आ सकता है फैसला
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69000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने याचिका दायर की थी। इसमें लिखित परीक्षा की कट ऑफ 60/65 प्रतिशत करने के खिलाफ याचिका दायर की गई।
जाॅब डेस्क। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 69000 पदों पर भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में अपना आर्डर रिजर्व कर लिया है और दोनों पक्षों के वकीलों को तीन दिन में अपना लिखित सबमिशन देने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस भर्ती पर जल्द ही निर्णय आ सकता है।
69000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने याचिका दायर की थी। इसमें लिखित परीक्षा की कट ऑफ 60/65 प्रतिशत करने के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसी के साथ इस भर्ती में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी।
जून में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शिक्षामित्रों को अंतरिम राहत देते हुए उनके लिए 37339 पद रिजर्व करते हुए शेष पदों पर भर्ती करने की छूट सरकार को दी थी। सरकार ने सभी पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी।
शुक्रवार को शिक्षामित्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया आदि ने पक्ष रखा। सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, यूपी सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, एएसजी ऐश्वर्या भाटी आदि ने पक्ष रखा। इसी केस के साथ बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने वाले मामले को भी सुना गया।
हालांकि जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच पहले ही साफ कर चुकी है कि बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटीई द्वारा अनुमति दी गई है। ऐसे में इस पर बहस का औचित्य नहीं है। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में आर्डर रिजर्व करते हुए सभी पक्षों को लिखित सबमिशन देने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
हाईकोर्ट में अगली तारीख
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। याची पक्ष की वकील नूतन ठाकुर ने बताया कि यूपी सरकार के महाधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने 6 अगस्त की तारीख दे दी है।