यूपी में जल्द लागू होगा किराएदारी कानून, तैयार हो रहा मसौदा

bharatdeep news |

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज किराएदारी कानून के प्रारूप का प्रजेन्टेशन देखा है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसे केंद्रीय कानून के अनुसार ही तैयार किया जाए। प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए जहां बदलाव की आवश्यकता समझी जाए वहां बदलाव किया जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में जल्द किराएदारी कानून लागू करने की तैयारी में है। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार इस सप्ताह नगरीय इलाकों में किरायेदारी विनियमन अध्यादेश ला सकती है।

इस कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक किराया प्राधिकरण बनाया जाएगा। जहां से हर किरायेदार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा।

हर किराएदार और मकान मालिक के लिए जरूरी होगा कि वह किराये के बारे में पूरी जानकारी किराया प्राधिकरण को दे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज किराएदारी कानून के प्रारूप का प्रजेन्टेशन देखा है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसे केंद्रीय कानून के अनुसार ही तैयार किया जाए।

प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए जहां बदलाव की आवश्यकता समझी जाए वहां बदलाव किया जाए। बताया गया कि आवास विभाग का प्रेजेंटेशन देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किरायेदारी कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों के ही हित इसके तहत समाहित रहे।

बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 11 जनवरी तक इस कानून को लागू किया जाना है। ऐसे में प्रदेश सरकार नगरीय इलाकों में किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कानून लागू होने के बाद अनुबंध के आधार पर ही किराएदार रखे जा सकेंगे।

अनुबंध की जानकारी किराया प्राधिकरण को मकान मालिक और किरायेदार दोनों के द्वारा देना अनिवार्य होगा। सूचना के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा किराएदार की यूनिक आईडी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी।
 


संबंधित खबरें