लव जिहाद पर कानून बनने के बाद पहला मामला फिरोजाबाद में पकड़ा गया, दोनों को सौंपा पुलिस के हवाले
योगी सरकार ने लव जिहाद से निपटने के लिए शनिवार को ही इस कानून को अमली जामा पहना था। प्रदेश में कानून लागू होने के चंद घंटे बाद ही प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में लव जिहाद का पहला मामला पकड़ में आया। फिरोजाबाद शहर के कृष्णा विहार में लव जिहाद का यह मामला पकड़ा गया है।
फिरोजाबाद। योगी सरकार ने लव जिहाद से निपटने के लिए शनिवार को ही इस कानून को अमली जामा पहना था। प्रदेश में कानून लागू होने के चंद घंटे बाद ही प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में लव जिहाद का पहला मामला पकड़ में आया।
फिरोजाबाद शहर के कृष्णा विहार में लव जिहाद का यह मामला पकड़ा गया है। यह मामला पकड़ में आने के बाद हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधियों ने हंगामा कर युवक युवती को पुलिस के हवाले कर दिया।
मालूम हो कि शनिवार को हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधियों को जानकारी हुई कि हाथरस का एक मुस्लिम युवक हिंदू परिवार की लड़की को भगाकर लाया है। वह ककरऊ कोठी क्षेत्र में बंजारों की बस्ती में रह रहा है। विहिप और अन्य हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी बस्ती में पहुंचे और युवक युवती को पकड़ लिया।
उन दोनों को उत्तर थाना पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक परसारा निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र पप्पू खान और इसी गांव की बबिता पुत्री गजेंद्र एक पखवाड़ा पहले घर से भगाकर लाया था। युवती के परिवार वालों ने लड़की के घर से गायब होने की एफआईआर थाना चंदपा में दर्ज कराई थी।
पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सीओ सिटी हरिमोहन का कहना कि हाथरस पुलिस को सूचना दी है। वहां से टीम आ रही है। दोनों को पुलिस टीम को सौंप दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई वही से होगी। मालूम हो कि शनिवार को ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है।
इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजासजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। लव जिहाद का पहला मामला सामने आने के बाद अब इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।