नहीं होगी जातिगत जनगणना, केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफ़नामा, बताई ये वजह

टीम भारत दीप |

केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देते हुए इसकी वजह साफ की है।
केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देते हुए इसकी वजह साफ की है।

उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं। महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया गया।

नई दिल्ली। सियासी दलों द्वारा लगातार उठ रही जातिगत जनगणना की मांग के बीच केन्द्र सरकार ने इससे लगभग इंकार कर दिया है। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफ़नामा देते हुए इसकी वजह साफ की है।

बताया जा रहा है कि केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं। महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में हलफ़नामा दायर किया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद उसे यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले वर्ष जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़े सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया।

बताया गया कि इसमें जाति के किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने कहा कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि यह देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी।

बता दें कि यह मामला बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अब इस पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की है।
 


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