दिसम्बर से बैंकों में बदल जाएगा पैसों के लेन-देन से जुड़ा यह नियम ! पढ़ें पूरी खबर
आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब लोग 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ये व्यवस्था आरबीआई को दिसंबर से लागू करनी है। फिलवक्त ये सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती। आरबीआई के इस फैसले से ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी ट्रांजेक्शन या फंड ट्रांसफर करने वाले लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा।
नई दिल्ली। दिसम्बर माह से आपके बैंक लेन-देन से जुड़े इस नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। जिन्हे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल, आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब लोग 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ये व्यवस्था आरबीआई को दिसंबर से लागू करनी है।
फिलवक्त ये सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती। आरबीआई के इस फैसले से ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी ट्रांजेक्शन या फंड ट्रांसफर करने वाले लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक आरबीआई आरटीजीएस की 24 घंटे की सर्विस दिसंबर से शुरू करेगा। अभी आरटीजीएस की सर्विस सुबह 8 बजे से शाम 7.55 बजे तक ही मिलती है।
आरबीआई ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय पहली बैठक के उपरान्त जारी समीक्षा में बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे, सातों दिन, बारह महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करने की एक तेज प्रक्रिया है।
इस सिस्टम के जरिए आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में न्यूनतम 2 लाख रुपये फंड ट्रासफर कर सकते हैं। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आरटीजीएस के जरिए तुरंत पैसा पहुंच जाता है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आरटीजीएस करने पर कोई चार्ज नहीं लगता।
11 से 2 बजे तक 2 रुपये और शाम 6 बजे के बाद 10 रुपये चार्ज लगता है। वहीं यह भी बता दें कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो रेट 4 प्रतिशत पर बरकरार है।